Tax छूट के लिए खत्म हो गई है 80C की लिमिट? इन तरीकों से बचा सकते हैं अपनी मेहनत के पैसे
अगर टैक्स में छूट के लिए आप 80C का सहारा लेते हैं तो आपको बता दें कि इस धारा के अलावा भी आयकर अधिनियम में कई विकल्प हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टैक्स छूट की पूरी लिस्ट नीचे देखें। (जागरण फाइल फोटो)
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Wed, 18 Jan 2023 07:17 PM (IST)
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। वित्तीय वर्ष 2022-23 खत्म होने में बस कुछ दिन बच गए हैं। इसके साथ ही टैक्स बचाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। टैक्स में बचत के लिए ज्यादातर लोग आयकर अधिनियम के तहत छूट पाने के लिए धारा 80C का सहारा लेते हैं। बता दें कि यह सेक्शन निवेश के लिए जाना जाता है, जिसमें PPF, ELSS, और NSC जैसे विकल्प मिलते हैं।
कुछ स्थितियों में टैक्स पेयर इसकी अधिकतम सीमा का इस्तेमाल कर लेता है, फिर भी टैक्स को कम करने की जरूरत होती है। आज हम आपको कुछ ऐसे विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके तहत आप करों में छूट ले सकते हैं।
80C की सीमा
विकल्पों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आयकर अधिनियम के तहत 80C में कोई टैक्स पेयर कितने छूट के लिए आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि टैक्स पेयर इस धारा के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की छूट की मांग कर सकता है। बाकी छूट के लिए विकल्प कुछ इस तरह हैं।
स्वास्थ्य बीमा
निवेश के अलावा व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा के लिए भी क्लेम कर सकता है। बच्चों, माता-पिता या जीवनसाथी का स्वास्थ्य बीमा कराने पर धारा 80D के तहत 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। साथ ही, अगर माता-पिता वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो यह सीमा 50,000 रुपये है।राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत टैक्स पेयर 50,000 रुपये तक का छूट ले सकता है। यह धारा 80C के तहत मिलने वाले 1.50 लाख छूट के अतिरिक्त है। इस तरह कुल दो लाख की टैक्स छूट मिलती है।