निकल गई Income Tax की ये जरूरी तारीख, अब इन लोगों को भरना होगा जुर्माना
Income Tax व्यापारियों और पेशेवर लोगों के लिए इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। जो भी व्यापारी और पेशेवर इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इस तारीख तक जमा नहीं कर पाया है। एक अक्टूबर से उसे जुर्माना देना होगा। एक सीमा के बाद ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा करने वालों का आईटीआर मान्य होता है। (जागरण फाइल फोटो)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Income Tax Audit Report) जमा करने की तारीख को नहीं बढ़ाया गया है। अगर आपने 30 सितंबर, 2023 तक अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नहीं जमा कराई है तो अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
किन लोगों को जमा करनी होती है Income Tax Audit Report?
इमकम टैक्स एक्ट,1961 की धारा 44AB के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की बिजनेस या पेशे ये आय एक सीमा से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी होती है।
व्यापार से आय: अगर एक वित्त वर्ष में किसी व्यापारी की बिक्री या सकल आय एक करोड़ रुपये से अधिक होती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। अगर नकद प्राप्तियां और भुगतान कुल प्राप्तियां और भुगतान का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है तो ये सीमा 10 करोड़ रुपये हो जाएगी।
पेशे ये आय: अगर पेशे जैसे डॉक्टर, वकील आदि से किसी व्यक्ति की प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स ऑडिट कराना होता है।
कितना देगा पड़ेगा जुर्माना?
अगर कोई व्यक्ति देरी से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करता है तो उसकी बिक्री/टर्नओवर/सकल प्राप्तियां का 0.50 प्रतिशत और 1.5 लाख रुपये जो भी कम हो वो जुर्माने के रूप में जमा कराना होता है। अगर इसे नियम के तहत आने वाला कोई व्यापारी या पेशेवर बिना ऑडिट रिपोर्ट जमा कराए अपना आईटीआर जमा कर देता है तो ये अमान्य हो जाता है और इनकम टैक्स का नोटिस भी उस व्यक्ति को मिल सकता है।