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Moonlighting में इस गलती के कारण पेशेवरों को धड़ाधड़ मिल रहे इनकम टैक्स नोटिस, तुरंत करें ये काम

Income Tax डिपार्टमेंट की ओर से ऐसे पेशेवरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने अपने आईटीआर में एक्ट्रा इनकम घोषित नहीं की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से पैन बैंक खातों आदि का मिलान करके अघोषित आय का पता लगा रहा है। किसी व्यक्ति ने मूनलाइटिंग करके आय आर्जित की है और उसे घोषित नहीं किया तो उसे जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 08 Aug 2023 11:40 AM (IST)
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Moonlighting करके कमाई गई आय को आईटीआर में घोषित करना चाहिए।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मूनलाइटिंग करने वाले पेशेवरों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर में एक्ट्रा इनकम न बताने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, ये नेटिस वित्त वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में आर्जित की गई एक्ट्रा इनकम को लेकर है।

कैसे अघोषित आय का पता लगा रहा आईटी डिपार्टमेंट?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से डाटा स्क्रूटनी के माध्यम से पेशेवरों की अघोषित आय का पता लगाया जा रहा है। इनका पता लगाना भी काफी आसान है क्योंकि पेशेवरों को प्राप्त ज्यादातर एक्ट्रा इनकम बैंक खातों और विदेशी खातों के जरिए प्राप्त हुई है। साथ ही एक ही पैन कार्ड नंबर से लेनदेन होने के कारण आसानी से इनकम टैक्स की नजर में पेशेवरों की आय आ जाती है। 

मूनलाइटिंग में आईटी और मैनेजमेंट प्रोफेशलन की संख्या अधिक

बता दें, कोरोना के समय तेजी से मूनलाइटिंग का ट्रेंड बढ़ा था और वर्क फ्रॉम होम होने के कारण लोग बड़ी संख्या में मूनलाइटिंग कर रहे थे। इसमें बड़ी संख्या आईटी और मैनेजमेंट पेशेवरों की थी। इस कारण माना जा रहा है कि जिन लोगों को आईटी डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजे गए हैं, उनमें आईटी और मैनेजमेंट क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों की अधिक संख्या है।

मूनलाइटिंग करने वाले पेशेवरों को आईटीआर भरते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

  • मूनलाइटिंग करने वाले को आईटीआर भरते समय हमेशा अपनी पूरी इनकम को घोषित करना चाहिए।
  • इसके साथ सही टैक्स स्लैब का चयन करना चाहिए और कभी भी ऐसी छूट क्लेम नहीं करनी चाहिए, जिसके तहत आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिला हो।
  • जिस कंपनी में आप मूनलाइटिंग कर रहे हैं। उसे भी पहली नौकरी के बारे में पूरी जानकारी दे देनी चाहिए, जिससे कि वह जरूरी टैक्स की कटौती कर सके।