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Income Tax Filing: सीए को पैसे देने की जरूरत नहीं, इन स्टेप्स से खुद करें टैक्स फाइलिंग और बचाएं मेहनत की कमाई

Guide to file Income Tax Without Chartered Accountant करदाता इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए अक्सर किसी CA या एक्सपर्ट की मदद लेते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आसान स्टेप्स बताने वाले हैं जिससे आप खुद ही टैक्स फाइल कर सकेंगे। (फोटो-जागरण ग्राफिक्स)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Thu, 27 Apr 2023 06:37 PM (IST)
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Filing Income Tax Online: Know Steps and Old And New Tax Regime
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप करदाता है और अब तक आपने टैक्स फाइलिंग के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद ली है, तो अब आपको इस काम के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। टैक्स फाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आपको एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना पड़ता है।

अगर इस एक साल में आपकी कई सारे स्रोतों से इनकम हुई है और टैक्स बचत के लिए आपने बहुत-से निवेश भी कर रखे हैं, तो इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट (CA) की मदद लेनी पड़ सकती है। हालांकि, अगर यह लेन-देन ज्यादा नहीं है तो इसे आप खुद भी बिना किसी सहायता के इसे फाइल कर सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिसे विभाग की आधिकारिक साइट पर जाकर फाइल किया जा सकता है। इसलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप खुद से कैसे ऑनलाइन टैक्स फाइल (Online Tax Filing) कर सकते हैं।

Filing के लिए ये चीजें हैं जरूरी

खुद से इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्स फाइलिंग करने से पहले एक करदाता को कुछ जरूरी स्टेप्स को करना आवश्यक है, जो कुछ इस तरह से हैं-

IT Portal पर खुद को रजिस्टर्ड करें- इसके लिए आपको कुछ जरूरी डिटेल जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना होता है।

PAN Card दर्ज कराएं- आज के समय में वित्तीय संबंधी हर एक काम के लिए पैन कार्ड जरूरी हो गया है। चाहे बैंक से जुड़े काम हो या फिर पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज, पैन कार्ड होना आवश्यक है।

कैसे करें e-filing

खुद से ई-फाइलिंग के लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

स्टेप 1: आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट, incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं, या https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ लिंक पर क्लिक करें

स्टेप 2: आयकर रिटर्न वेबसाइट के होम पेज पर 'ई-फाइलिंग' पर क्लिक करें, जहां आपको अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा।

स्टेप 3: डाउनलोड मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर जाएं और वित्तीय वर्ष चुनें

स्टेप 4: इनकम टैक्स रिटर्न विकल्प पर क्लिक करें, जहां आपको एक फॉर्म दिखाई देगा

स्टेप 5: आपको उस फॉर्म को भरना होगा, या आप क्विक ई-फिल आईटीआर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपका फॉर्म अपने आप भर जाएगा। आप चाहें तो विभाग द्वारा जारी टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।

स्टेप 6: आपको आयकर रिटर्न का भुगतान करना होगा और चालान विवरण भरना होगा।

स्टेप 7: टैक्स कैलकुलेट करने के बाद 'मान्य करें' पर क्लिक करें और अपनी दर्ज की गई सभी जानकारी दोबारा जांचें।

स्टेप 8: अंतिम प्रक्रिया के रूप में फाइल को सेव करना होगा और इसके बाद फाइल अपलोड करनी होगी। बता दें कि आईटीआर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप आईटीआर-वी फॉर्म (ITR-V form) डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे चेक करें ऑनलाइन फाइलिंग

एक बार अगर करदाता ने ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया को पूरा कर दिया तो बाद में वह इसे वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकता है। इसके लिए उसे बस इन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा-

  • ITR फाइल करने और विभाग द्वारा इसका सत्यापन करने के बाद आईटीआर-वी फॉर्म (ITR-V form) जनरेट होता है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
  • आईटीआर-वी फॉर्म को प्रिंट करके उस पर नीली स्याही से हस्ताक्षर करने के बाद 120 दिनों के भीतर आयकर विभाग को मेल करना जरूरी है।
  • इसके बाद ITR-V पावती, अपलोड किया गया JSON (ऑफलाइन यूटिलिटी से), पीडीएफ में भरा हुआ इनकम टैक्स फॉर्म और इंटिमेशन ऑर्डर देखें और डाउनलोड करें

कितना देना होगा टैक्स

New And Old Tax Regime: नई या पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर और करदाता की सैलरी के आधार पर एक टैक्स भुगतान की राशि अलग-अलग हो सकती है। आसान भाषा में समझने के लिए 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख की आमदनी वाले वेतनभोगी करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से होगी।

इस तरह एक करदाता चाहे तो आयकर विभाग द्वारा दी गई ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा और टैक्स कैलकुलेट की मदद से कोई भी खुद से अपने टैक्स को आसानी से फाइल कर सकता है।