Income Tax: ओल्ड टैक्स रिजीम में करना है स्विच, तो 31 जुलाई से पहले भर लें ये फॉर्म
ITR 2024 बजट 2023 में नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम की घोषणा की थी। ऐसे में टैक्सपेयर्स को नए और पुराने टैक्स रिजीम में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। आप 31 जुलाई से पहले इसे स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10IEA फॉर्म भरना होगा।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 01 Mar 2024 08:36 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आप ने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2024) करने से पहले सारी कैलकुलेशन कर ली है और अब आप अपने टैक्स रिजीम को बदलना चाहते हैं तो यह खबर आपके काम की है।
आपने जब टैक्स कैलकुलेट किया और आपको लग रहा है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में आईटीआर फाइल करने पर ज्यादा लाभ होगा। ऐसे में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करने के लिए Form 10 IEA भरना होगा।
फॉर्म 10 IEA भरना होगा
बता दें कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) तो डिफॉल्ट रिजीम (Default Regime) बना दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई रिजीम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आप ऑटोमैटिक न्यू टैक्स रिजीम में चले गए हैं। इसका मतलब है कि अब उन्हें ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो इस साल आईटीआर फाइल करेंगे उनके लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर किसी करदाता को ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करना है तो उन्हें फॉर्म Form 10-IEA भरना होगा।
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एक्यूब वेंचर्स के निदेशक आशीष अग्रवाल ने कहा कि
इसके आगे आशीष अग्रवाल कहते हैं कि करदाता को ध्यान देना चाहिए कि जब वह ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच कर रहे हैं तो आपको आपके निवेशों और छूटों की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके लिए, आपको अपने निवेशों के संबंध में आयकर विभाग को एक सारांश प्रस्तुत करना होगा।साथ ही, यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप नए कर नियम में स्विच करते हैं, तो आपको अपनी छूटों को भी पुनः प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको आयकर विभाग को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आपको आपकी छूटों के लिए आवेदन करना होगा।फॉर्म 10-आई को भरते समय आपको सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आयकर करदाता कोड, बैंक खाता जानकारी और आपकी निवेशों का विवरण देना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने पासपोर्ट साइज की फोटो, और पैन कार्ड की कॉपी जमा करनी होगी। इसके बाद आपको इस फॉर्म को आपके नजदीकी आयकर आयुक्त कार्यालय में जमा करना होगा।