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Income Tax 2024: क्‍या आपको भी मिला है आयकर विभाग से Tax मिसमैच का नोटिस? तो करें यह काम

ITR Filing Tips and Tricks अगर टैक्सपेयर आईटीआर फाइलिंग में कोई गलती कर देता है या फिर कोई गलत जानकारी दे देता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजा जाता है। आयकर विभाग द्वारा भेजे गए टैक्स नोटिस को देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। अगर आपके पास भी नोटिस आया है तो इस आर्टिकल में जानते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Wed, 13 Mar 2024 03:32 PM (IST)
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आयकर विभाग से Tax मिसमैच का नोटिस
 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Income Tax Notice For ITR Mismatch: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई टैक्सपेयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) में मिसमैच मिला है। थर्ड पार्टी द्वारा दी गई जानकारी और टैक्सपेयर्स द्वारा दी गई जानकारी अलग होने की वजह से करदाता को आयकर विभाग द्वारा नोटिस भी मिल सकता है।

कई यूजर के पास इसको लेकर एसएमएस भी आया है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि ये सिर्फ जानकारी है। इसे आयकर विभाग का नोटिस ना समझे।

दरअसल, टैक्यपेयर्स रिटर्न फाइल करते समय अपने इनकम संबंधित जानकारी देता है। यह सभी जानकारी करदाता की कंपनी और बैंक द्वारा भी दिया जाता है। ऐसे में कई बार कंपनी और करदाता द्वारा दी गई जानकारी अलग हो जाती है। इसको लेकर विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है।

अगर करदाता मिसमैज डिटेल्स को समय से पहले सही नहीं करता है तो उनके पास विभाग का नोटिस आ सकता है। करदाता को मिसमैच ढूंढने में आसानी हो इसके लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘कांप्लायंस पोर्टल’की सुविधा दी है।

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अगर आपको भी लगता है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें कोई जानकारी गलत या फिर थर्ड पार्टी से अलग है तो आप इसे समय से पहले ठीक कर सकते हैं।

कैसे ठीक करें मिसमैच जानकारी

  • आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in) पर जाना है।
  • इसके बाद आपको लॉग-इन करना है।
  • अब आपको ई-वेरिफिकेशन के टैब में जाना है।
  • जो लोग रजिस्टर नहीं है उन्हें पहले साइन अप करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन करके कंप्लाइंस पोर्टल पर जाना होगा।
  • अब ऑन-स्क्रीन को सेलेक्ट करके आपको सभी मिसमैच जानकारी शो हो जाएगी।
  • इसके बाद जो जानकारी गलत है उन्हें सही करना होगा।
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