ITR Filing के बाद भी नहीं आया रिफंड, अब क्या करें?
Income Tax Refund इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स रिफंड का इंतजार रहता है। वैसे को आईटीआर फाइल के 4 से 5 हफ्तों के बाद टैक्स रिफंड आ जाता है। अगर इतने समयसीमा के भीतर भी रिफंड नहीं आता है तो टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए। क्या वह टैक्स रिफंड के लिए दोबारा रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आइए इस आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद टैक्सपेयर को रिफंड का इंतजार करते हैं। आपको बता दें कि टैक्स रिफंड आयकर विभाग द्वारा किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अतिरिक्त टैक्स को रिफंड कर देता है।
इसके अलावा जब टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करते समय डिडक्शन बताता है तो विभाग द्वारा एक्स्ट्रा टैक्स वापस कर दिया जाता है।कई बार करदाता को टैक्स रिफंड वापस नहीं मिलता है। ऐसे में अगर रिटर्न फाइल करने के बाद आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए।
कितने दिन में आता है रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के अनुसार टैक्स रिफंड में लगभग 4 से 5 हफ्ते का समय लगता है। टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको केवल आईटीआर फाइल ही नहीं करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरीफाई भी करना होगा।बिना ई-वेरीफाई किये आपका आईटीआर मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आपने आईटीआर फाइल किया, लेकिन उसे ई-वेरीफाई नहीं किया है तो आपका आईटीआर मान्य हो जाएगा।
ई-वेरीफिकेशन के बाद के 4 से 5 हफ्तों में टैक्सपेयर्स के अकाउंट में टैक्स रिफंड वापस आ जाता है।
रिफंड न आए तो क्या करें
कई बार करदाता आईटीआर में गलत जानकारी दे देते हैं। इस वजह से उनका रिफंड आने में देरी या फिर वो फेल हो जाता है। अगर आपका रिफंड 4 से 5 हफ्तों के भीतर नहीं आता है तो आपको एक बार आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर वहां पर रिफंड फेल शो होता है तब आपको दोबारा रिफंड के लिए रिक्वेस्ट देना होगा। यह भी पढ़ें- ITR फाइल करने से पहले फॉर्म-16 में ये चीजें चेक करना न भूलें, पढ़ें पूरी डिटेल्सRefund Reissue Request करने का क्या है पूरा प्रोसेस?
- आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और Service Requests के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
- अब आप Refund Reisue में जाकर Refund Reissue Request पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है और रीइश्यू रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करें।
- अब आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करें और बैंक अकाउंट को ई-फाइलिंग पोर्टल से वैलिडेट करें।
- इसके बाद आपको Proceed to Verification पर जाकर ई-वेरिफिकेशन के तरीकों को सेलेक्ट करना होगा।
- अब आपको Continue को सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद Refund Reissue Request आयकर विभाग के पास पहुंच जाएगा।