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ITR भरने की आखिरी तारीख को लेकर आया नया अपडेट, राजस्व सचिव बोले- नहीं होगी कोई नई डेडलाइन

ITR को फाइल करने आखिरी तारीख को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार डेडलाइन को किसी भी प्रकार से बढ़ाने नहीं जा रही है। बता दें अगर कोई व्यक्ति समय पर आईटीआर नहीं जमा करता है तो 5 लाख रुपये तक की आय पर 1000 रुपये तक और इससे अधिक की आय पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 16 Jul 2023 03:38 PM (IST)
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आयकर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने सभी टैक्सपेयर्स से कहा है कि जल्द से जल्द अपना आईटीआर तय आखिरी तारीख से पहले भर दें। वित्त मंत्रालय की ओर से आयकर भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें, इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट द्वारा आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मल्होत्रा ने कहा कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल के मुकाबले काफी से तेजी से जमा कर रहे हैं। हम सभी को सलाह देना चाहते हैं कि आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आ रही है। आखिरी तारीख बढ़ने का इंतजार न करें और समय पर अपना आईटीआर जमा कराएं।

पिछले साल 6 करोड़ के करीब लोगों ने दाखिल किया था आईटीआर

उन्होंने आगे कहा कि हम आशा कर रहे हैं कि इस साल इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या पिछले साल से अधिक रह सकती है। पिछले साल 31 जुलाई तक लगभग 5.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे, जो असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन था।

टैक्स मोबिलाइजेशन टारगेट पर मल्होत्रा ने कहा कि वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप ही है, जो कि 10.5 प्रतिशत है।

समय पर इनकम टैक्स नहीं जमा करने पर लगेगा जुर्माना

जो भी आयकर जमाकर्ता 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करेंगे। उन्हें इस तारीख के बाद जुर्माने का भुगतान करना होगा। अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो 1000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर आपकी इनकम इससे अधिक है तो 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इस कारण समय से अपना इनकम टैक्स भरना एक अच्छा फैसला है।