Income Tax on House Sale: पुराना फ्लैट बेचकर नया खरीदने पर क्या देना होता है कर, जानें इनकम टैक्स का नियम
Income Tax on House Sale कई लोग रियल एस्टेट (Real Estate) में निवेश करते हैं। इसके लिए वह जमीन या फिर फ्लैट खरीदते-बेचते हैं। इस तरह वह मुनाफा कमाते हैं। घर की खरीद-बिक्री पर भी टैक्स (Tax) लगाया जाता है। अगर आप भी अपना पुराना घर भेचकर नया खरीदने वाले हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि इसको लेकर इनकम टैक्स का नियम (Income Tax Rule) क्या है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कई लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी घर में निवेश करना पसंद करते हैं। वह पहली बार छोटा घर खरीदते हैं और बाद में उसे बेचकर बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कई लोग प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का ही बिजनेस करते हैं। घर की खरीद-बिक्री से जुड़े इनकम टैक्स (Income Tax) के भी नियम है।
अगर आप भी पुरना घर बेचकर नया खरीदने वाले हैं तो आपको एक बार जान लेना चाहिए कि आपको इस पर कितना टैक्स देना होगा।
कितना लगता है टैक्स
मकान बेचने पर दो तरह का टैक्स लगता है। अगर मकान 2 साल या उसके बाद बेचा जाता है तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (Long Term Capital Gain Tax) लगाया जाता है। इसमें मकान बेचने के बाद होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी का टैक्स लगता है।
वहीं, अगर 2 साल के भीतर ही मकान बेचा जाए तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (Short Term Capital Gain Tax) लगता है। मकान बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसे इनकम से जोड़ा जाता है। इनकम जिस टैक्स स्लैब के हिसाब में आता है उस हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होता है।
यह भी पढ़ें- Akshaya Tritiya 2024: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का है प्लान, आपके पास हैं कई ऑप्शन
कैसे मिलता है टैक्स बेनिफिट
- इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54 के तहत घर बेचकर होने वाली कमाई से दूसरा घर खरीदने पर टैक्स में राहत दी। यह राहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलती है। आयकर कानून का उद्देश्य है कि करदाता घर बेचकर कमाई की जगह अपने लिए सही आशियाना ढूंढे।
- टैक्स बेनिफिट कभी मिलता है जब कैपिटल गेन का इस्तेमाल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर जमीन खरीदी जाती है तब उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है।
- टैक्स बेनिफिट का लाभ पाने के लिए विक्रेता को घर बेचने के बाद 2 साल के अंदर ही नया मकान खरीदना होगा। अगर घर बनाना है तब 3 साल के अंदर घर बनाना होगा।
- वहीं, घर बेचने से एक साल पहले ही नया घर खरीद लिया है तब भी टैक्स बेनिफिट का लाभ उठाया जा सकता है।