Tax on Wedding Gifts: शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर कितना देना होगा टैक्स, यहां समझे सारी कैलकुलेशन
भारत में शादियां काफी धूमधाम से किया जाता है। इसमें परिवार द्वारा एक बड़ी राशि खर्च की जाती है। शादी में दुल्हा-दुल्हन के साथ उनके माता-पिता को भी कई गिफ्ट मिलते हैं। कई शादियों में इन तोहफे की वैल्यू लाखों-करोड़ों होती है। ऐसे में अब सवाल आता है कि शादियों में मिल वाले गिफ्ट पर कितना टैक्स लगता है। चलिए इस आर्टिकल में इस सवाल का जवाब जानते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Sat, 20 Jan 2024 11:30 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में शादी की सिजन शुरू हो गया है। भारत में शादी बड़ी धूमधाम से किया जाता है। शादी में दुल्हे- दुल्हन के साथ उसके परिवार को भी गिफ्ट मिलते हैं। इन तोहफे में पैसों के साथ महंगी ज्वेलरी, गाड़ी, प्रोपर्टी और कई कीमती सामान दी जाती है। ऐसे में कई बार सवाल आता है कि इन सामानों पर कितना टैक्स लगता है।
चलिए आज हम आपको बताएंगे कि शादी में मिलने वाले गिफ्ट पर कतिना टैक्स लगता है। आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में इसको लेकर क्या नियम है?
कितना लगता है टैक्स?
शादी के दौरान दुल्हे-दुल्हन को जो भी गिफ्ट मिलते हैं वह टैक्स फ्री होता है। इसका मतलब कि गोल्ड, प्रोपर्टी, सामान के साथ बाकी चीजें भी टैक्स फ्री होती है। इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि, आपको बता दें कि अगर दुल्हे-दुल्हन के माता-पिता को जो गिफ्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं होता है।
क्या है गिफ्ट की लिमिट?
शादी में दिए गए गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट दे सकता है। ये सभी तोहफा टैक्स फ्री होता है। गिफ्ट देने वाले को इस गिफ्ट की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति भी होती है जब दुल्हे-दुल्हन को इस गिफ्ट के बारे में जानकारी देनी होती है।इस वजह से एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस तरह के गिफ्ट का प्रूफ रखना चाहिए। प्रूफ के तौर पर फोटो भी काम आता है।