Income Tax से जुड़े ये 3 बड़े नियम गए हैं बदल, जानिए सबकुछ यहां
Income Tax Rules 1 अप्रैल से आयकर के नियम बदलने वाले हैं। हालांकि इस बार के बजट में सरकार ने Cryptocurrency और Provident Fund के अलावा कोई दूसरा बड़ा बदलाव नहीं किया है। आइए जानते हैं इनके बारे में
By Ashish DeepEdited By: Updated: Thu, 31 Mar 2022 04:16 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। 1 अप्रैल आने वाला है और इस दिन Income Tax से जुड़े नियम भी बदल जाएंगे। मसलन HomeBuyers के लिए 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट खत्म हो जाएगी। वहीं Provident Fund में ढाई लाख रुपये से ज्यादा योगदान पर होने वाली ब्याज आय कर योग्य होगी। इसके साथ ही Cryptocurrency के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा।
Home Loan में रियायत खत्म
टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक आयकर एक्ट 1960 के Section 80 EEA के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग में Home Buyers को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट का फायदा मिलता है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत 45 लाख रुपये से ऊपर नहीं होने की शर्त है। यह बेनिफिट इसके बाद नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 2019 के बजट में इसका ऐलान किया था। लेकिन इसे अब आगे नहीं बढ़ाया गया। उनके मुताबिक पहले से ब्याज भरने पर 2 लाख रुपये का बेनिफिट मिलता रहेगा।
Cryptocurrency पर टैक्स केंद्रीय बजट 2022 में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि किसी भी virtual digital asset के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। जैन के मुताबिक 30 प्रतिशत इनकम टैक्स के साथ Cess और Surcharge भी लगेगा। इसके अलावा एक साल में 10,000 रुपये से अधिक आभासी मुद्राओं के भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस लगेगा। करदाता के लिए TDS की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी। 1 प्रतिशत टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे जबकि लाभ पर 1 अप्रैल से प्रभावी कर लगाया जाएगा।
Provident Fund बलवंत जैन के मुताबिक नौकरीपेशा के लिए भी दिक्कत की खबर है। अगर वे अपने pf Khata में 1 साल में ढाई लाख रुपये से ज्यादा योगदान करते हैं तो उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने इस प्रावधान को 1 अप्रैल से लागू करने की बात कही है।