नौकरीपेशा लोग इन 11 तरीकों से बचा सकते हैं टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जानें कैसे मिलेगा आपको लाभ
Income Tax Saving सभी टैक्सपेयर्स को समय पर टैक्स का भुगतान करना बेहद जरूरी है। हर करदाता चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकें। कई लोग रिटर्न फाइल करते समय टैक्स सेव करने की प्लानिंग करते हैं। चलिए जानते हैं कि सैलरीड पर्सन किन तरीकों से टैक्स सेव कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Tue, 13 Feb 2024 08:00 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों (Salaried Person) के लिए टैक्स सेव करना एक चुनौती जैसा है। कई बार टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के आखिरी दिनों में टैक्स सेव करने का सोचते हैं। वैसे बता दें कि अगर आप पहले से टैक्स सेविंग का प्लानिंग करते हैं तो आप ज्यादा राशि बचा सकते हैं।
टैक्स सेविंग के लिए सरकार द्वारा कई अवसर दिये जाते हैं। आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कि आप आयकर अधिनियम के 80C के तहत कैसे 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।
चलिए, आज हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से टैक्स बचा सकते हैं।
एफडी
अगर आप 5 साल के टेन्योर वाले एफडी में निवेश करते हैं तो आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में इन एफडी पर 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज का लाभ मिलता है। हालांकि, एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। एफडी पर आयकर अधिनियम के 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है।
पीपीएफ
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) पर भी टैक्स सेविंग का लाभ मिलता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। हर तिमाही में इनके ब्याज दरों में बदलाव होता है। बता दें कि पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज टैक्स फ्री होता है।