नए टैक्स रिजीम से पुराने टैक्स सिस्टम पर कैसे शिफ्ट करें? जानें सबकुछ
How To Switch Tax Regime क्या आपने अभी तक टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं किया है और कंपनी ने टीडीएस काट लिया है। अगर आप अपना टैक्स रीजीम बदलना चाहते हैं तो क्या आपके पास अभी मौका है। क्या आप एक टैक्स रिजीम से दूसरे टैक्स रीजीम में जा सकते हैं? आइए इस आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं। पढ़ें पूरी खबर ...
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Mon, 12 Feb 2024 08:47 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। हर टैक्सपेयर्स को मार्च से पहले टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर लेना है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमैटिक वह न्यू टैक्स रिजीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने भी अभी तक टैक्स रिजीम सेलेक्ट नहीं की है और कंपनी ने टीडीएस (TDS) काट लिया है तो आप घबराएं नहीं।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया था। इसके अलावा उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम की भी घोषणा की थी। इसमें अब 3 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं टैक्स रीबेट की सीमा को 5 लाख रुपये कर दिया गया है।
ऐसे में अगर आपने गलती से या फिर सोच-समझकर भी न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है और अब आप पुराने टैक्स रिजीम में वापस जाना चाहते हैं तो क्या आप आसानी से इसे शिफ्ट कर सकते हैं।
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डिफॉल्ट टैक्स रिजीम
वित्त वर्ष 2023-24 में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रीजीम बन गया है। ऐसे में अगर किसी टैक्सपेयर्स ने 1 अप्रैल 2023 में ओल्ड टैक्स रिजीम को सेलेक्ट किया है तो भी कंपनी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम यानी न्यू टैक्स रिजीम के तहत टीडीएस काट लिया होगा।