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New Vs Old Tax Regime: नई और पुरानी कर व्यवस्था में आपके लिए कौन बेहतर? जानिए अपने फायदे का सौदा

Old Vs New Tax Regime देश में सभी करदाता का कर्तव्य है कि वह समय पर टैक्स का भुगतान करें। अब सरकार ने टैक्स का भुगतान करने के लिए दो ऑप्शन दिया है। कई लोग नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं कि किस कर व्यवस्था में आप ज्यादा पैसे सेव कर सकते हैं।

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Tue, 26 Dec 2023 03:28 PM (IST)
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नई और पुरानी कर व्यवस्था में आपके लिए कौन बेहतर?
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 2023 खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बता दें कि बजट 2023 में सरकार ने नई कर व्यवस्था को शुरू करने का फैसला लिया है। नई टैक्स रिजीम को लेकर कई लोग काफी कंफ्यूज हैं कि आखिर पुरानी और नई कर व्यवस्था में से कौन-सा सेलेक्ट करना चाहिए।

टैक्स कैलकुलेटर

आप बड़े आसान तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाता के लिए टैक्स कैलकुलेटर पेश किया है। इस कैलकुलेटर की मदद से आप आसानी ये जान सकते हैं कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आप दोनों टैक्स रिजीम में से अपने लिए बेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं।

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इतने रुपये का कर सकते हैं क्लेम

अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये सालाना है और आपने अपने घर के लिए होम लोन (Home Loan) लिया है जिसके लिए आप सालाना 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट देते हैं। ऐसे में आप दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम करके अपनी इनकम 9,50,000 रुपये कर सकते हैं।

पुरानी टैक्स रिजीम में होम लोन में जो इंटरेस्ट चुकाया जाता है वह भी इनकम से कट जाती है यानी कि इसके बाद आपकी नेट इनकम 7 लाख 50 हजार रुपये हो जाएगी जबकि नई कर व्यवस्था में यह 9,50,000 रुपये होगी। इसकी वजह से कि नई कर व्यवस्था में होम लोन के इंटरेस्ट पर कोई छूट नहीं दी जाती है।

इतना देना होगा टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर आपको 6 लाख रुपये पर 33,800 रुपये का टैक्स का देना होगा। वहीं नई कर व्यवस्था में आपको 54,600 रुपये का टैक्स देना होगा। ऐसे में आप पुरानी कर व्यवस्था से 20,800 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुरानी कर व्यवस्था में आप एचआरए (HRA) भी क्लेम कर सकते हैं।

पुरानी कर व्यवस्था में आप  3 लाख रुपये तक के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।  

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