Birthday, Marriage पर मिले गिफ्ट पर भी देना होता है टैक्स, जानें क्या है Income Tax का नियम
Taxation Rules शादी बर्थडे या फिर सालगिरह जैसे समारोह पर गिफ्ट मिलते हैं। इन गिफ्ट को लेकर कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या इन तोहफे पर भी टैक्स लगता है? इस आर्टिकल में जानते हैं कि हमें जो गिफ्ट मिलता है उस पर कितना टैक्स लगता है और इसको लेकर आयकर विभाग के क्या नियम हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। शादी, बर्थडे या फिर सालगिरह जैसे समारोह पर दोस्त रिश्तेदार गिफ्ट में कैश, ज्वैलरी, प्रॉपर्टी, व्हीकल देते हैं। क्या इन गिफ्ट पर भी टैक्स लगता है? टैक्स को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल आता है।
आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कि आयकर विभाग द्वारा गिफ्ट टैक्स (Gift Tax) को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं।
क्या है गिफ्ट की कैटेगरी
आपको बता दें कि गिफ्ट को भी कैटेगरी में बांटा गया है।- मॉनिटर गिफ्ट में कैश, चेक, ड्राफ्ट, यूपीआई पेमेंट और बैंक ट्रांसफर शामिल होते हैं।
- अचल संपत्ति में जमीन, घर, दुकान, फ्लैट और कमर्शियल प्रॉपर्टी आते हैं।
- चल संपत्ति के अंदर पेंटिंग, शेयर, बॉन्ड्स , कॉइन, ज्वैलरी आदि सब आते हैं।
यह भी पढ़ें- Section 80C: 80सी के तहत टैक्स बचाना है, तो इन पांच योजनाओं में आंख बंद करके लगा दें पैसे
क्या गिफ्ट पर लगता है टैक्स?
- शादी पर मिलने वाले गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। बता दें कि ये नियम दूल्हा-दुल्हन की माता-पिता या परिजनों को मिलने वाले गिफ्ट पर लागू नहीं होता है।
- इनके अलावा वसीयत (Will) में जो गिफ्ट मिलते हैं या फिर मॉनेटरी गिफ्ट और प्रॉपर्टी पर भी कोई टैक्स नहीं देना होता है।
- आयकर अधिनियम 1961 के तहत एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक के गिफ्ट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। हालांकि, इन सभी गिफ्ट्स की जानकारी टैक्सपेयर्स को रिटर्न (ITR) फाइल करते समय देनी होती है।
- बर्थडे या फिर किसी दूसरे मौके पर मिलने वाले गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। अगर गिफ्ट 50,000 रुपये से महंगा होता है तब सभी गिफ्ट के प्राइस को टोटल करके फिर टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है।