टैक्सपेयर ध्यान दें! 30 अगस्त तक नहीं किया ITR से जुड़ा जरूरी काम तो नहीं आएगा रिफंड, आईटीआर भी हो जाएगा रिजेक्ट
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स टैक्स रिफंड का इंतजार करते हैं। हालांकि सभी करदाता को रिफंड राशि नहीं मिलती है। कई करदाता का तो आईटीआर भी रिजेक्ट हो जाता है। जी हां अगर रिटर्न फाइल करने के बाद समयसीमा के भीतर आईटीआर को वेरिफाई नहीं करवाते हैं तो आईटीआर अमान्य हो जाता है। आईटीआर अमान्य हो जाने की वजह से करदाता को रिफंड भी नहीं मिलता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। आईटीआर फाइलिंग के बाद अब टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड देना शुरू भी होगा। हालांकि, यह रिफंड सभी करदाताओं को नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि अगर आप अपने आईटीआर को वेरिफाई नहीं करवाते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाई (E-Verify) करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है और रिफंड राशि भी बैंक अकाउंट में नहीं आता है।
अब ऐसे में सवाल आता है कि आईटीआर फाइलिंग के कितने दिनों तक ई-वेरिफाई करवाना होता है।
ई-वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख (Last Date of E-Verification)
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार आईटीआर फाइलिंग से अगले 30 दिनों के भीतर करदाता को रिटर्न ई-वेरिफाई करवाना होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी करदाता ने 25 जुलाई को रिटर्न फाइल किया था तो वह 25 अगस्त तक आईटीआर ई-वेरिफाई करवा सकता है।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि अभी भी करीब 30 लाख आईटीआर का ई-वेरिफिेकेशन नहीं हुआ है।