ITR Filling: 31 जुलाई से पहले बदल सकते हैं टैक्स रिजीम? क्या कहते हैं आयकर विभाग के नियम?
31 जुलाई आने में अब बस कुछ दिन का समय बचा है। ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द यह काम निपटा लेना चाहिए। अभी भी कई टैक्सपेयर अपनी टैक्स रिजीम को स्विच करने की सोच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अभी भी टैक्सपेयर्स टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं?
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 31 जुलाई 2024 (बुधवार) से पहले सभी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filling) करना होगा। अगर वह इस समय सीमा के भीतर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें बाद में पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
कई करदाता ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और वह अब टैक्स रिजीम को स्विच करना चाह रहे हैं। क्या वह अब टैक्स रिजीम (Tax Regime) को स्विच कर सकते हैं?
स्विच कर सकते हैं Tax Regime?
आयकर विभाग के नियम के अनुसार जिन लोगों के इनकम का सोर्स बिजनेस या प्रोफेशन से अलग हैं उन्हें हर साल टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आईटीआर फाइल करते समय वह टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें समय सीमा से पहले आईटीआर फाइल करना होगा।वहीं, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम करने वाले व्यक्तियों के लिए चुना गया टैक्स रिजीम ही लागू होता है। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत करदाता आईटीआर फाइल करने की समय सीमा से पहले Form 10IE जमा करके टैक्स रिजीम को चेंज करवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनके पास केवल एक ही मौका होता है।
यह भी पढ़ें- LIC Scheme for Daughter: बेटी के लिए बेस्ट है कन्यादान पॉलिसी, 3000 रुपये के प्रीमियम पर मिलेगी 22 लाख रुपये की मैच्योरिटी