समय पर फाइल किया ITR , लेकिन अभी तक नहीं आया Tax Refund; स्टेटस चेक करके जानें कब तक अकाउंट में आएगा पैसे
Income Tax Refund इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद करदाता टैक्स रिफंड का इंतजार करते हैं। कई करादता के मन में सवाल है कि रिटर्न फाइल करने के एक महीने के बाद रिफंड नहीं आया है। ऐसे में टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करके टैक्सपेयर आसानी से जान सकते हैं कि अकाउंट में रिफंड कब आएगा। पढ़ें पूरी खबर...
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) फाइल करने के बाद करदाता को टैक्स रिफंड (Tax Refund) का इंतजार करते हैं। वर्तमान में कई करदाता टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि टैक्स रिफंड आने में कितना वक्त लगता है?
कितनी देर में आता है टैक्स रिफंड
रिटर्न फाइल होने के बाद आयकर विभाग द्वारा रिटर्न को अप्रूवल देते हैं। जब तक विभाग द्वारा रिटर्न अप्रूव नहीं होता है तब तक आपको रिफंड नहीं मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कम से कम 20 दिन के बाद रिफंड आता है।
वैसे तो विभाग को कम से कम रिफंड देने में 9 महीने का समय लगता है। ऐसे में उम्मीद है कि करदाता को 31 दिसंबर 2024 तक रिफंड मिल जाएगा। करदाता आसानी से इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
टैक्स रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग ( https://www.incometax.gov.in) पर जाएं।
- अब यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें। अगर आप रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- लॉग-इन होने के बाद My Account सेक्शन को सेलेक्ट करें।
- इसके बाद ड्रॉपडाउन मेन्यू से Refund/Demand Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- एसेसमेंट ईयर, पेमेंट मोड, रेफ्रेंस नंबर के ऑप्शन के साथ आपको स्क्रीन पर टैक्स रिफंड का स्टेटस शो होगा।
NSDL Portal से चेक कर सकते हैं स्टेटस
- करदाता NSDL पोर्टल (https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html) पर भी जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- अब आपको पैन कार्ड (Pan Card) की डिटेल्स, एसेसमेंट ईयर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको ‘Proceed’ ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस शो होगा।
रिफंड में देरी के बाद क्या करें?
अगर टैक्स रिफंड में देरी हो रही है तो आप 1800-103-4455 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ask@incometax.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो लोकल इनकम टैक्स ऑफिस में भी जाकर पता कर सकते हैं। करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर ‘e-Nivaran’ सेक्शन में जाकर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं।यह भी पढ़ें: UPS vs NPS : यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाख गुना बेहतर हो सकती थी एनपीएस, गड़बड़ी कहां हुई?