ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिफंड का कर रहे हैं इंतजार! चार नियमों को जानना आपके लिए जरूरी
31 जुलाई 2024 तक AY 2024-25 के लिए 7.28 करोड़ से अधिक आईटीआर (ITR) दाखिल किए गए जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दाखिल किए गए AY 2023-24 के 6.77 करोड़ ITR से 7.5% अधिक है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे फाइल किए जाने के 30 दिनों के भीतर असत्यापित आयकर रिटर्न को सत्यापित कर लें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। इसी कड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर फाइलिंग को लेकर जानकारी दी गई है। डेटा के मुताबिक, 31 जुलाई, 2024 तक AY 2024-25 के लिए 7.28 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दाखिल किए गए AY 2023-24 के 6.77 करोड़ ITR से 7.5% अधिक है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे फाइल किए जाने के 30 दिनों के भीतर असत्यापित आयकर रिटर्न को सत्यापित कर लें। वे टैक्सपेयर जो अपने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना सबमिशन पूरा कर लेना चाहिए।
हालांकि, अगर आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं तो अब रिफंड का इंतजार भी कर रहे होंगे। रिफंड का इंतजार करने से पहले आईटीआर से जुड़े नियमों को लेकर जानकारी होना भी जरूरी होगा। इस आर्टिकल में आपको आईटीआर से जुड़े चार नियमों के बारे में ही बता रहे हैं-
खाते में आएगा रिफंड
रिफंड की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ती है जब टैक्सपेयर अपना रिटर्न ई-सत्यापित कर देता है। इसी के साथ अमूमन रिफंड टैक्सपेयर के खाते में आने में 1 महीने की अवधि लगती है। रिटर्न वेरिफाई करने के बाद से ही यह समय शुरू होता है।
बैंक डिटेल्स ठीक होना जरूरी
रिफंड के लिए टैक्सपेयर तब पात्र होता है जब चुकाया गया कर उसकी देनदारी से ज्यादा होता है। इसमें, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स शामिल होता है। यह रिफंड टैक्सपेयर के खाते में आता है, इसलिए बैंक डिटेल्स का ठीक होना और भी जरूरी हो जाता है।31 जुलाई की तारीख हो गई मिस
वे टैक्सपेयर्स जो 31 जुलाई की तारीख मिस कर गए हैं वे छह मूल्यांकन वर्षों (six assessment years) तक अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं। हालांकि, रिफंड का दावा करने के लिए पहले देरी की माफी के लिए आवेदन करना होगा। स्वीकृति मिलने के बाद,आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।
ये भी पढ़ेंः ITR की लास्ट डेट को लेकर हो रहा कन्फ्यूजन, 31 जुलाई या 31 अगस्त? आयकर विभाग ने लगाई अपनी मुहर