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ITR Filing: एडवांस टैक्स के भुगतान में बड़े काम का है चालान 280 फॉर्म, जानें इसकी खासियत और फाइलिंग के तरीके

Advance Tax Challan 280 Step By Step Payment Process जब कभी एडवांस टैक्स का भुगतान किया जाता है इसके लिए एक फॉर्म को भरना पड़ता है जिसे चालान 280 (Challan 280) कहा जाता है। पर यह क्या है चलिए इसके बारे में जानते हैं। (जागरण ग्राफिक्स)

By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Wed, 15 Mar 2023 02:01 PM (IST)
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Advance Tax Challan 280 Meaning, Importance And Filing Process
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एडवांस टैक्स के चौथे किस्त के भुगतान की आज अंतिम तारीख है। अगर आज टैक्सपेयर ने इसे जमा नहीं किया तो फिर जुर्माने के साथ इसका भुगतान करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भुगतान किया जा सकता है और यही पर फ्रंट फेस में आता है चालान 280 (Challan 280)। 

एडवांस टैक्स के भुगतान में इस चालान का खास महत्व है और इसके बिना पूरी प्रक्रिया करना संभव नहीं। तो चलिए समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है और इसकी मदद से कैसे टैक्स फाइलिंग की जाती है।

क्या है चालान 280? (What Is Challan 280)

चालान 280 एक ऐसा फॉर्म है जिसका उपयोग करदाता द्वारा स्व-मूल्यांकन कर (self-assessment tax), नियमित मूल्यांकन कर, अग्रिम कर (advance tax) और अतिरिक्त कर (surtax) के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इस फॉर्म को 'आईटीएनएस 280' (ITNS 280) भी कहा जाता है। अगर करदाता ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो लेन-देन पूरा करने के लिए एनएसडीएल वेबसाइट पर यह फॉर्म उपलब्ध है। वहीं, अगर ऑफलाइन विकल्प चुना गया है, तो फॉर्म को निर्दिष्ट बैंक शाखा में ले जाना होगा और फिर भुगतान करना होता है।

चालान 280 द्वारा भुगतान की प्रक्रिया

अगर करदाता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चुन रहा है तो इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को पूरा करना होगा।

  • स्टेप 1: एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com/ पर जाएं।
  • स्टेप 2: मेन विंडो खुलने पर 'सर्विस' टैब पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: ड्रॉप-डाउन मेन्यू से 'ई-पेमेंट: पे टैक्स ऑनलाइन' विकल्प चुनें, जहां 'करों का ई-भुगतान' (e-Payment of Taxes) पेज पर ले जाया जाएगा। यहां सीधे 'ऑनलाइन कर भुगतान' बॉक्स से भी पहुंचा जा सकता है।
  • स्टेप 4: इसके बाद आयकर और निगम कर (चालान 280) विकल्प पर क्लिक करें, जिसके खुलते ही एक फॉर्म दिखाई देगा। ध्यान रखें आपको इसे फॉर्म को 30 मिनट के अंदर भरना होगा।
  • स्टेप 5: फॉर्म में टैक्स, स्थायी खाता संख्या (PAN), मूल्यांकन वर्ष, और इसी तरह के विवरण को भरें।
  • स्टेप 6: सारी जानकारी भरने के बाद भुगतान का तरीका चुनें। भुगतान या तो 'नेट बैंकिंग' या 'डेबिट कार्ड' के माध्यम से किया जा सकता है।
  • स्टेप 7: इसके बाद करदाता को अपना पता, जिला, राज्य, पिन कोड, ई-मेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर जैसी जानकारियों को भरना होगा।
  • स्टेप 8: 'कैप्चा कोड' दर्ज करने के बाद 'आगे बढ़ें' विकल्प पर क्लिक करें और इसके बाद करदाता 'ई-भुगतान' के पेज तक पहुंच जाएगा।

ऑफलाइन प्रक्रिया

ऑफलाइन टैक्स भुगतान प्रक्रिया के लिए बैंक की ब्रांच में जाकर चालान 280 भरना होगा। जहां फिजिकल रूप में यह फॉर्म दिया जाएगा और इसी तरह से फॉर्म को भरने के बाद बैंक के कैश काउंटर में इसका भुगतान करना पड़ेगा।

इस तरह से कर सकते हैं चेक

टैक्स का भुगतान करने के बाद इस चालान का एक काउंटरफोलिओ जारी होता है, जिसमें चालान पहचान संख्या, कर के भुगतान की तिथि, भुगतान की गई कर की राशि जैसे डिटेल्स दिए गए होते हैं। इस चालान पहचान संख्या की जरूरत आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय, काउंटरफॉइल को फिर से बनाने के लिए या भविष्य में इसी तरह के संदर्भों के लिए किया जाता है।