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ITR Filing: दिव्यांग के इलाज पर लग रहा पैसा! इनकम टैक्स में मिलती है छूट; ऐसे लें फायदा

आईटीआर फाइल करने की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। बेहतर होगा कि आप डेडलाइन से पहले ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली सभी छूटों की जानकारी रखें। क्या आप जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर होने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

By Shivani Kotnala Edited By: Shivani Kotnala Updated: Wed, 17 Jul 2024 08:30 AM (IST)
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ITR Filing: दिव्यांग के इलाज पर खर्च हो रहा पैसा! टैक्स डिडक्शन का लें फायदा
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक टैक्सपेयर को कई छूटें मिलती हैं। इन छूटों के साथ टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है। आईटीआर फाइल करने की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। बेहतर होगा कि आप डेडलाइन से पहले ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली सभी छूटों की जानकारी रखें। क्या आप जानते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत दिव्यांग व्यक्ति के इलाज पर होने वाले खर्च पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। एक्ट के तहत दिव्यांग टैक्सपेयर ही नहीं, बल्कि टैक्सपेयर के परिवार के सदस्य के इलाज पर भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

दिव्यांग के इलाज पर मिलने वाली टैक्स छूट

दिव्यांग के इलाज पर मिलने वाली टैक्स छूट दो सेक्शन के तहत आती है-

  • सेक्शन 80DD
  • सेक्शन 80U

सेक्शन 80DD

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80DD के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के दिव्यांग सदस्य के इलाज पर आने वाले खर्च (Medical Expenses) पर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर परिवार के दिव्यांग सदस्य का खास इंश्योरेंस करवाया गया है तो प्रीमियम पर भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

कितनी मिलेगी छूट

सामान्य विकलांगता की स्थिति में सालाना 75,000 रुपये डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

गंभीर विकलांगता की स्थिति में सालाना 1,25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

कौन माने जाएंगे परिवार के सदस्य

इस छूट के लिए टैक्सपेयर के परिवार के रूप में पति/पत्नी, बच्चे, मातापिता, बहन और भाई को शामिल किया जाता है। HUF के केस में एचयूएफ का कोई सदस्य शामिल होगा।

ये भी पढ़ेंः ITR Filing: आईटीआर फाइल करने से पहले जानें कौन-कौन से डिडक्शन कर सकते हैं क्लेम

सेक्शन 80U

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80U के तहत दिव्यांग टैक्सपेयर डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। हालांकि, इस डिडक्शन के लिए दिव्यांगता मेडिकल अथॉरिटी से प्रमाणित होनी चाहिए। इस सेक्शन के तहत ऑटिज्म (Autism), सेरेब्राल पालसी (Cerebral Palsy) जैसी गंभीर विकलांगता को लेकर छूट पाई जा सकती है।

कितनी मिलेगी छूट

  • सामान्य विकलांगता की स्थिति में सालाना 75,000 रुपये डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।
  • गंभीर विकलांगता की स्थिति में सालाना 1,25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

टैक्स डिडक्शन के लिए कौन-सी बातें जरूरी

  • डिडक्शन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
  • इस डिडक्शन के लिए फॉर्म 10-IA फाइल करना होगा।