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ITR Filling: मिल गया फॉर्म-16, अब घर बैठे चंद मिनटों में फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Filling Process इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के लिए फॉर्म -16 बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 जारी कर दिया है तो अब आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे कुछ मिनटों में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिटर्न फाइल करने से पहले कौन-से डॉक्युमेंट्स जरूरी होते हैं।

By Priyanka Kumari Edited By: Priyanka Kumari Updated: Wed, 19 Jun 2024 11:02 AM (IST)
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ऑनलाइन ITR फाइल करना का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR 2024) करने की तारीख अब नजदीक आ रही है। ऐसे में देर करना कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन और आपकी कंपनी ने फॉर्म-16 (Form-16) जारी कर दिया है तो आपको अब रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चंद मिनटों में रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-से डॉक्यूमेंट तैयार रखने की जरूरत है।

इन डॉक्युमेंट्स को तैयार रखें

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको सभी जरूरी दस्तावेज जैसे- पैन कार्ड (Pan Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट डिटेल्स, फॉर्म-16, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate), इन्टरेस्ट सर्टिफिकेट (Interest Certificate), कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट (Capital Gains Statement) को तैयार रखें।

ऑनलाइन ऐसे फाइल करें ITR?(How To File ITR Online)

स्टेप 1 : आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाना है।

स्टेप 2 : इसके बाद आप अपने पैन और पासवर्ड के जरिये ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन करें।

स्टेप 3 : अब यहां आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जिस साल का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं।

स्टेप 4 : इसके बाद आप टैक्स स्लैब (Tax Slab) के हिसाब से अपना आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करें।

स्टेप 5 : अब आप आईटीआर फॉर्म में अपने सभी डिटेल्स को भरें। इसके लिए आप फॉर्म को मैन्युअली भी भर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर मौजूद डेटा का इस्तेमा कर सकते हैं।

स्टेप 6 : इसके बाद आपने जितना टैक्स का भुगतान किया है उसे कैलकुलेट करें। आप आयकर विभाग के वेबसाइट पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) की मदद ले सकते हैं।

स्टेप 7 : सभी डिटेल्स को भरने के बाद आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की सभी जानकारी को वेरीफाई करना होगा।

स्टेप 8 : इसके बाद आप अपने आधार नंबर और ई-साइन के जरिये रिटर्न को वेरीफाई करवा सकते हैं।

स्टेप 9 : रिटर्न वेरीफाई होने के बाद आपका आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।

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इन बातों का रखें ध्यान

  • आईटीआर फॉर्म फिल करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  • अगर आपको रिटर्न फाइल करते समय कोई परेशानी आती है तो आप उस जगह को खाली छोड़ दे और बाद में भरें। यहां तक कि आप सीए की मदद से रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
  • टैक्सपेयर रिटर्न को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकता है और जरूरत के समय रिटर्न को सबमिट कर सकता है।
  • रिटर्न सबमिट करने के बाद एकनॉलेजमेंट नंबर को जरूर संभालकर रखें। भविष्य में इस नंबर की जरूरत पड़ सकती है।
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