लागू हो गए Capital Gains Tax के नए नियम, CBDT ने FAQ के जरिये समझाई पूरी बात
Budget 2024 Capital Gains Tax Changes यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव कई वजह से किया गया है। नियमों में बदलाव के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। इन सवालों का जवाब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने खुद दिया है। सीबीडीटी ने एक FAQ के जरिेये सभी सवालों का जवाब दिया है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। New Capital Gains Tax Rules: 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने यूनियन बजट 2024-25 (Union Budget 2024-25) में कैपिटल गेम टैक्स के नियमों (New Capital Gains Tax Rules) में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव में अचल संपत्तियों के साथ कई परिसंपत्तियों की पूंजीगत लाभ कर दर और होल्डिंग अवधि में बदलाव था।
किसी भी संपत्ति या फिर एसेट से होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) लगाया जाता है। कैपिटल गेन टैक्स के नए नियम को लेकर कई लोग कन्फ्यूज हैं। ऐसे में उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक FAQ जारी किया। इस FAQ में कैपिटल गेन टैक्स के नए नियमों से जुड़े सभी जानकारी दी गई है।
कर पूंजीगत लाभ में क्या प्रमुख बदलाव हुए हैं?
कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया। सरकार ने इनके नियमों में 5 मानदंडो को ध्यान दिया है।
- नए नियमों में होल्डिंग टेन्योर को सरल बनाया गया है। अब केवल दो होल्डिंग टेन्योर (1 वर्ष, 2 वर्ष) हैं।
- कई एसेट के दरों को युक्तिसंगत बनाने और एकसमान बनाने के लिए बदलाव किया गया।
- कैलकुलेशन के लिए दरों को 12.5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है।
- भारतीय निवासी और अनिवासी के बीच समानता लाने के लिए भी बदलाव किये गए।
- रोल ओवर बेनिफिट (Roll Over Benefit) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।