Investment Plans: इन निवेश विकल्पों पर आयकर की धारा 80C के तहत मिलता है Tax Benefit, पता करें पूरी जानकारी
Investment Plans आयकर अधिनियम की धारा 80C आपको हर साल अपनी कर देनदारी कम करने की अनुमति देती है। आपको बता दें कि आप 80 सी से केवल तभी लाभ उठा सकते हैं जब आप पुरानी कर प्रणाली का विकल्प चुनते हैं। आज जानिए धारा 80 सी के तहत कौन कौन से विभिन्न निवेश के विकल्प हैं। पढ़िए क्या है पूरी खबर।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Tue, 10 Oct 2023 09:30 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हम अकसर उन निवेश विकल्पों की तलाश करते हैं जो रिटर्न के वक्त टैक्स बचाए। आयकर अधिनियम के मुताबिक प्रत्येक भारतीय अपने टैक्स का उचित हिस्सा चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी राशि का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, आप हर साल अपनी कर देनदारी कम कर सकते हैं।
यहां ध्यान देने वाली यह है कि आपको 80C का लाभ तभी मिलेगा जब आपने पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना हो। आज हम आपको उन विभिन्न निवेश के विकल्पों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें निवेश कर आप धारा 80C के तहत अपने टैक्स को बचा सकते हैं।
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है जो नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठाने की अनुमति देता है।18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति एनपीएस खाता खोल सकता है। इस योजना के तहत आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स कटौती के पात्र हैं।
इसके अलावा आप धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।