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Senior Citizen को मिलती है 80TTB के तहत टैक्स की छूट, जानें कितनी है लिमिट

Tax Deduction फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी हो गया है। अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करते वक्त लोग टैक्स कटौती के ऑप्शन सर्च करते हैं। ऐसे में आज हम बताएंगे कि सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स एक्ट 80TTB और 80TTA के तहत कैसे और कितना टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Mon, 19 Feb 2024 08:30 AM (IST)
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Senior Citizen को मिलता है 80TTB के तहत टैक्स की छूट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Tax Planning: टैक्स प्लानिंग के जरिये हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम कहां निवेश करें जिस से हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स को सेफ कर सकते हैं।

कई लोग टैक्स भुगतान या रिटर्न फाइल करते समय इसके बारे में सोचते हैं पर आज हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स एक्ट के 80TTB और 80TTA के तहत कैसे और कितना टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं।

80TTB और 80TTA में क्या है अंतर

आयकर अधिनियम के 80TTB और 80TTA दोनों धारा में हम टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इन दोनों धारा नें अंतर है। बता दें कि धारा आयकर अधिनियम के 80TTA के तहत 60 वर्ष से कम आयु वाले करदाता और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) केवल बैंक, सहकारी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर 10,000 रुपये तक की ब्याज कटौती का लाभ पा सकते हैं। बता दें कि इस धारा का लाभ वरिष्ठ करदाताओं को नहीं मिलता है।

वहीं, आयकर अधिनियम के 80TTB के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले टैक्सपेयर्स जो कि भारतीय निवासी है वह पोस्ट ऑफिस, सहकारी बैंक, बैंक से अर्जित ब्याज पर 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। इसमें सेविंग डिपॉजिट के साथ एफडी डिपॉजिट पर भी अर्जित ब्याज पर भी लागू होता है।

यह प्रमुख बातें है जरूरी

टैक्स कटौती के लिए आवेदन देने से पहले करदाता को कुछ मुख्य बिंदुओं को अवश्य जान लेने की जरूरत है। चलिए, टैक्स डिडक्शन के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

  • वरिष्ठ नागरिक में वह होते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे ज्यादा होती है।
  • सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज पर ही टैक्स बेनिफिट मिलता है।
  • सहकारी भूमि विकास बैंक जो कि सहकारी समिती से जुड़ी है उसनें जमा राशि के ब्याज पर ही टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
  • पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाले इन्टरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।
  • बैंक सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये तक की जमा राशि पर टीडीएस (TDS) नहीं काट सकती है।
  • सीनियर सिटीजन 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक का टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
  • अगर वरिष्ठ नागिरक को 50,000 रुपये से ज्यादा का ब्याज मिलता है तब उन्हें टैक्स स्लैब के आधार पर कर का भुगतान करना होगा।
  • कंपनी के एफडी या बांड पर 80TTB के तहत कोई टैक्स बेनिफिट का लाभ नहीं मिलता है।