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Tax Calendar in November: नवंबर में इन तारीख तक निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़ें जरूरी काम, आयकर विभाग ने जारी किया कैलेंडर

नवंबर शुरू हो चुका है और ऐसे में देश के सभी ईमानदार करदाताओं और कंपनियों को इस महीने टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण काम करने हैं जिनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। आयकर विभाग की ओर से कैलेंडर में इन महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में जनता को जानकारी दी गई है। पढ़िए इस महीने टैक्स से जुड़ी कैन से तारीक से महत्वपूर्ण।

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Fri, 03 Nov 2023 08:30 PM (IST)
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सभी टैक्यपेयर को इन ड्यू डेट तक निपटाने होंगे सभी काम।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में देश के सभी इमानदार टैक्सपेयर और कंपनियों के लिए इस महीने के टैक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं जिनके बारे में आपको बता होना चाहिए।

आयकर विभाग द्वारा कैलेंडर में लोगों को इन जरूरी तिथियों के बारे में सूचित किया गया है। इन डेट को ध्यान में रख कर आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आखिर इस महीने कौन का डेट टैक्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

7 नवंबर 2023

इस दिन पिछले महीने यानी अक्टूबर, 2023 के लिए काटे गए/संग्रहित कर को जमा करने की ड्यू डेट (Due Date) है।

हालांकि, सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटे गए/संग्रहित सभी राशि का भुगतान उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में किया जाएगा, जहां आयकर चालान प्रस्तुत किए बिना टैक्स का भुगतान किया जाता है।

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14 नवंबर 2023

इस दिन ​सितंबर, 2023 के लिए आयकर धारा 194-IA, 194- IB, 194-M और 194-S के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने का ड्यू डेट है।

15 नवंबर 2023

​सितंबर तिमाही के लिए त्रैमासिक टीडीएस प्रमाणपत्र (वेतन के अलावा अन्य भुगतानों के लिए काटे गए कर के संबंध में) जमा करने का ड्यू डेट

सरकार के उस कार्यालय द्वारा फॉर्म 24G प्रस्तुत करने की ड्यू डेट जहां अक्टूबर, 2023 महीने के लिए टीडीएस/टीसीएस का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।

स्टॉक एक्सचेंजों को फॉर्म संख्या 3बीबी में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन लेनदेन के लिए जिनमें अक्टूबर 2023 के महीने के लिए सिस्टम में पंजीकरण के बाद क्लाइंट कोड को संशोधित किया गया है।

30 नवंबर 2023

  • इस तारीख तक अक्टूबर 2023 के लिए धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए कर के संबंध में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  • 30 नवंबर उन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए आय का रिटर्न दाखिल करने की ड्यू डेट है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से संबंधित धारा 92E के तहत एक रिपोर्ट जमा करने की जरूरत होती है।
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  • इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समूहों की घटक संस्थाओं को फॉर्म नंबर 3CEAA जमा करना होगा जो अकाउंटिंग ईयर 2022-23 के लिए है।
  • इसके अलावा, वेंचर कैपिटल कंपनियों या वेंचर कैपिटल फंड द्वारा आय वितरण के विवरण को फॉर्म संख्या 64 में पिछले वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत करना होगा।
  • यूनिट धारकों को वितरित (पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान) आय के संबंध में प्रधान सीआईटी या सीआईटी को वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) द्वारा फॉर्म संख्या 64D में एक विवरण प्रस्तुत किया जाना है।
  • अंतरराष्ट्रीय और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों के विकल्प का उपयोग करने की ड्यू डेट 30 नवंबर, 2023 है, जिसके लिए फॉर्म 3CEFA और फॉर्म 3CEFB जमा करना जरूरी है।
  • व्यावसायिक ट्रस्टों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान यूनिट धारकों को वितरित आय का विवरण दाखिल करना भी आवश्यक है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी को फॉर्म संख्या 64A में जमा करना होगा।
  • धारा 35(2AB) के तहत भारित कटौती के लिए पात्र कंपनियों के लिए, खातों के ऑडिट की एक प्रति सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को जमा करनी होगी (यदि कंपनी के पास कोई अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन है)।
  • वैज्ञानिक अनुसंधान संघों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनियों को नियम 5डी, 5ई, और 5एफ के अनुसार एक विवरण जमा करना होगा (यदि आय रिटर्न जमा करने की नियत तारीख 30 नवंबर, 2023 है)।
  • पात्र निवेश निधियों को फॉर्म संख्या 3CEJ में एक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी जो फंड मैनेजर को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की अनुमानित कीमत का विवरण प्रदान करता है (यदि निर्धारिती को 30 नवंबर, 2023 को आय का रिटर्न जमा करना आवश्यक है)।
  • यदि निर्धारिती (assessees) ( को धारा 139(1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में संदर्भित किया जाता है, तो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए फॉर्म आईटीआर-7 में आय की रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।