Tax Saver Fixed Deposits: टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट बचा सकता है आपके पैसे, जानें कैसे करता काम
Tax Saver Fixed Deposits टैक्स सेविंग एफडी एक तरह का साध्वी जमा है जिस पर निवेश करने पर टैक्स में कटौती के लिए दावा किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे काम करता है और इसके क्या बेनेफिट्स हैं। (फाइल फोटो)
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Thu, 30 Mar 2023 09:05 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax Saving Fixed Deposit) में निवेश का अच्छा विकल्प है। एफडी में निवेशकों को दोहरा लाभ मिलता है। एक तरफ जहां सामान्य बचत खाते की तुलना में इसमें अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है। वहीं, टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करके टैक्स कटौती का लाभ भी उठाया जा सकता है।
बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट में 1.50 लाख रुपये तक की कर कटौती की छूट मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि यह सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है और कैसे इसका लाभ मिलता है।
Tax Saving FD क्या है?
टैक्स सेविंग एफडी एक तरह की सावधि जमा है, जिसमें सिंगल होल्डर डिपॉजिट और जॉइन्ट होल्डर डिपॉजिट जैसे दो जाम पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है। टैक्स सेवर एफडी की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और यह धारा 80सी के तहत हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।
कैसे मिलता है इसका लाभ?
टैक्स सेविंग के लिए इसे बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दिया जाता है, जिसमें टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि 5 साल है। इसकी लॉक-इन अवधि होती और टैक्स सेविंग एफडी की मैच्योरिटी के समय राशि आपके एफडी से जुड़े बचत खाते में जमा की जाती है। यह राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ देती है।ये कर सकते हैं निवेश
टैक्स सेविंग FD में इस तरह के लोग या संस्थाएं निवेश कर सकती हैं-- कोई भी व्यक्ति इस एफडी में निवेश कर सकता है। जॉइंट टैक्स सेविंग एफडी के मामले में केवल पहला धारक ही कर लाभ प्राप्त कर सकता है।
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) टैक्स बचाने वाली FD में निवेश कर सकते हैं।
- सहकारी और ग्रामीण बैंकों को छोड़कर किसी भी सार्वजनिक या निजी बैंक के माध्यम से टैक्स सेविंग एफडी में निवेश किया जा सकता है।
- पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में निवेश किया जा सकता है।