Tax Free Options 2023: टैक्स सेविंग के ये बेहतरीन उपाय बचा सकते हैं लाखों रुपये, मिल रहा सिर्फ चार दिन का मौका
5 Tax Saving Investments Options to get Tax Free Returns in 2023 अगर आप भी टैक्स बचत के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपकोइससे जुड़े कुछ बेहतरीन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। (फाइल फोटो)
By Sonali SinghEdited By: Sonali SinghUpdated: Mon, 27 Mar 2023 08:20 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। टैक्स भुगतान करने की अंतिम तारीख सामने आ रही है। करदाताओं को 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष 2022-23 के टैक्स का भुगतान करना होगा। ऐसे में करदाओं को बहुत-से पहलुओं को देखना जरूरी है, जैसे कि उनके लिए नई या पुरानी कौन-सी कर व्यवस्था सही रहेगी, वे किस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं या किस निवेश से करदाताओं को बेहतर रिटर्न मिलेगा।
इन्हीं में से एक है टैक्स बचत योजना, जिसमें निवेश करके टैक्स भुगतान में कटौती ली जा सकती है। तो चलिए इन बचत योजनाओं के बारे में जानते हैं।
पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF)
टैक्स बचत के लिए सबसे पहले उपायों में पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) सरकारी योजना का नाम आता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है। वही, इसमें 15 साल का लॉक-इन पीरियड होता है। इस तरह यह टैक्स बचाने का एक बेहतरीन विकल्प है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
टैक्स के बोझ को कम करने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भी एक अच्छा विकल्प है। यह सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसके जरिए टैक्स में बचत की जा सकती है।सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
अगर आपकी बेटी है और उसके बेहतर भविष्य के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करते हैं तो यह आपके टैक्स की बचत कर सकती है। पीपीएफ की तरह ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत के तहत निवेश की गई राशि, अर्जित ब्याज और मैच्योरिटी राशि को टैक्स छूट दी गई है।ELSS म्यूचुअल फंड
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में निवेश करने पर भी टैक्स बचत की जा सकती है। इसमें धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के कर लाभ का दावा किया जा सकता है। बता दें कि इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीमें इक्विटी में निवेश करती हैं।टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट
अगर आप पांच साल की कर-बचत सावधि जमा (FD) में निवेश करते हैं तो धारा 80C के तहत कर कटौती का दावा किया जा सकता है। इस तरह अगर टैक्स में बचत करना चाहते चाहते हैं FD में निवेश एक बेहतरीन विकल्प है।अन्य टैक्स बचत विकल्प
इन विकल्पों के अलावा टैक्स बचत के अन्य उपायों कुछ इस तरह से हैं-- जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
- होम लोन
- बच्चों की ट्यूशन फीस
- शिक्षा के लिए लिया गया लोन
- स्वास्थ्य बीमा