TCS New Rule: एक अक्टूबर से महंगा हो जाएगा विदेश घूमना, टीसीएस की नई दरें लागू होने से बदलेगा पूरा गणित
TCS New Rule टीसीएस का नया नियम एक अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके बाद 7 लाख रुपये से अधिक विदेश भेजने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा। हालांकि मेडिकल और शिक्षा के लिए भेजे जा रहे पैसे को इससे अलग रखा गया है। टीसीएस की नई दर लागू होने के बाद विदेश जाना पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। (जागरण ग्राफिक्स)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sat, 30 Sep 2023 01:12 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एक अक्टूबर से टैक्स क्लेकशन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव किसी भी भारतीय नागरिक की ओर से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर पड़ेगा। अगर आप विदेश में यात्रा करने या फिर विदेशी संपत्तियों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो टीसीएस के इन बदलावों को जान लेना चाहिए।
क्या है TCS का नया नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक की एलआरएस (LRS) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। लेकिन एक अक्टूबर, 2023 से 7 लाख रुपये से अधिक की राशि विदेश भेजने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। हालांकि, मेडिकल और शिक्षा के लिए भेजे जा रहे पैसे को इससे अलग रखा गया है।
TCS में बदलाव का क्या होगा असर?
विदेश यात्रा पैकेज
एक अक्टूबर के बाद टीसीएस का नया नियम लागू होने के बाद अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक का विदेश यात्रा का पैकेज लेते हैं तो 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। वहीं, 7 लाख रुपये से कम का पैकेज लेने पर आपको 5 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा।
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विदेशी शेयरों में इन्वेस्टमेंट
अगर आप विदेशी शेयरों या म्यूचुअल फंड में 7 लाख रुपये से अधिक का निवेश करते हैं तो आपको 20 प्रतिशत का टीसीएस अब देना होगा।