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    EPFO क्यों नहीं निकालने देता PF से पूरा पैसा, सिर्फ इतनी सी रकम से कैसे 20 साल में बन जाता है 30 लाख का फंड?

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    EPF interest & withdrawal rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में जमा होता है। सरकार हर साल पीएफ की ब्याज दर तय करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह दर 8.25% है। नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद पीएफ से पूरी रकम निकाल सकते हैं। ईपीएफओ 100% पीएफ राशि निकालने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह पैसा रिटायरमेंट के लिए बचत है।

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    पीएफ के पैसे पर सरकार हर साल ब्याज दर तय करती है।

    नई दिल्ली| अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में कटता है। यही पैसा रिटायरमेंट के बाद आपका सहारा बनता है। लेकिन कई लोगों को यह नहीं पता होता कि PF में कितना ब्याज मिलता है, पैसा कैसे बढ़ता है और कब इसे निकाला जा सकता है। तो चलिए समझते हैं।

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    PF पर कितना ब्याज मिलता है?

    EPFO के मुताबिक, पीएफ के पैसे पर सरकार हर साल ब्याज (PF interest rate) दर तय करती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर 8.25% रखी गई है। यह ब्याज आपके PF खाते में जमा राशि पर हर महीने के हिसाब से जुड़ता है, लेकिन साल के अंत में इसका कुल ब्याज आपके खाते में जमा होता है।

    यह भी पढ़ें- EPFO New Rules: पीएफ से निकाल सकेंगे पूरा पैसा, लेकिन इस एक शर्त पर; क्या है वो और ईपीएफओ ने क्यों उठाया ये कदम?

    कैलकुलेशन में समझें

    • मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है।
    • हर महीने कर्मचारी का 12% यानी 3,600 PF में जाता है।
    • नियोक्ता (Employer) भी 12% देता है, पर उसका पूरा हिस्सा PF में नहीं जाता-
    • 8.33% यानी 2,499 रुपए पेंशन फंड यानी EPS में जाएंगे और 3.67% यानी 1,101 रुपए PF में जोड़ दिया जाता है।

    इस तरह हर महीने कुल 4,701 (कर्मचारी + नियोक्ता का हिस्सा) आपके PF में जमा होता है। अगर यह औसतन 20 साल तक जमा होता रहे, तो ब्याज सहित यह रकम लगभग 28 से 30 लाख रुपए तक हो सकती है।

    PF कितना सुरक्षित है?

    PF पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा संचालित है। यह पैसा सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित रहता है। ब्याज दर भी हर साल सरकार तय करती है, इसलिए इसमें नुकसान का डर नहीं होता।

    PF से कब निकाल सकते हैं पैसा?

    1. पूरी निकासी-

    नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद, अगर आप कहीं और जॉइन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं।

    2. आंशिक निकासी-

    घर खरीदने, इलाज, शादी या पढ़ाई जैसे कारणों से आंशिक पैसा निकाला जा सकता है। हाल ही में EPFO ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। जिसके मुताबिक, आप EPF 75% पैसा निकाल सकते हैं।

    यानी अगर आपके पीएफ अकाउंट में एक लाख रुपए जमा है तो आप 75,000 रुपए निकाल सकते हैं। जबकि 25000 रुपए बतौर मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है।

    EPFO आखिर पूरा पैसा क्यों नहीं निकालने देता ?

    EPFO withdrawal rules: ईपीएफओ 100% PF रकम इसलिए निकालने नहीं देता, क्योंकि ये पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए सेविंग है। कानून के मुताबिक, 58 साल की उम्र तक पूरा पैसा निकालना मना है, ताकि बुढ़ापे में पैसे की दिक्कत न हो। सिर्फ 75% तक निकाल सकते हो अगर 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार हो, या मेडिकल, घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए आंशिक। ये नियम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं। कुल मिलाकर, सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे, ताकि गरीबी न आए।