Atal Pension Yojana के आप नहीं हैं पात्र तो न लें टेंशन, इस योजना में भी मिलेगी पेंशन
APY Vs NPS भारत सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ देने के लिए अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) शुरू किया है। कई लाभार्थी इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप अटल पेंशन योजना के पात्र नहीं है तो आप किस सरकारी योजना (Goverment Scheme) में पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Atal Pension Yojana Vs National Pension System: बुढ़ापे में भी लोगों की इनकम जारी रहे इसके लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) चलाई है। इस स्कीम में हर महीने 5,000 रुपये का पेंशन का लाभ मिलता है।
इस स्कीम में टैक्सपेयर्स आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि पेंशन के लिए सीनियर सिटीजन के पास और कौन-से ऑप्शन है।चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है तो आप किस सरकारी स्कीम (Goverment Scheme) में पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम में कर सकते हैं निवेश
सरकार ने वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) शुरू किया था। यह स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए वर्ष 2009 से शुरू हो गई है। जो व्यक्ति अटल पेंशन योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं, वह एनपीएस में आवेदन कर सकते हैं।एनपीएस (NPS) की जिम्मेदारी PFRDA की होती है। यह मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इस योजना में रिटायरमेंट फंड (Retirement Fund) और पेंशन (Pension) दोनों का लाभ मिलता है। यह भी पढ़ें- Sukanya Samriddhi Yojana में मिलता है प्री-मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन? जानें क्या है योजना के नियम व शर्तें
कैसे करें आवेदन
- एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको गूगल पर PoP-Point of Presence सर्च करना होगा।
- इसके बाद आप नजदीक के PoP के पास जाकर फॉर्म ले सकते हैं।
- अब फॉर्म को भरें और साथ ही केवाईसी डॉक्यूमेंट को अटैच करके जमा कर दें।
- जैसे की स्कीम में निवेश शुरू होता है आपको PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलेगा।
- आप PRAN नंबर के जरिये आसानी से एनपीएस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं।
- बता दें कि योजना में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है।