GPF Withdrawal: जीपीएफ से पैसे निकालने के लिए नियमों में हुआ बदलाव, जानिए अब कितनी राशि की कर सकते हैं निकासी और क्या है पात्रता
GPF withdrawal rules अगर आप भी जीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि हाल ही में जीपीएफ से पैसे की निकासी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में जीपीएफ निकासी नियमों की लिस्ट जारी की है। पढ़िए अब कितने रकम की कर सकते हैं निकासी।
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Wed, 01 Nov 2023 08:30 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। 2004 से पहले नौकरी से जुड़े सरकारी कर्मचारी जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड में निवेश कर सकते है। यह केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है। अगर आप भी इस योजना में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है।
दरअसल केंद्र सराकर ने हाल ही में इस योजना से जुड़े पैसे की निकासी को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है जिसे जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने हाल ही में जीपीएफ निकासी नियमों की लिस्ट जारी की है जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं।
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आपको बता दें कि जीपीएफ में निवेश करने वाला ग्राहक, बीमारी, विवाह, शिक्षा, घर बनाने, कार खरीदने आदि के कामों के लिए जीपीएफ फंड से पैसा निकाल सकता है। इस आर्टिकल को कारणों के तीन ग्रुप बनाए गए हैं ताकी आप अच्छे से समझ सकें।
कारणों का पहला ग्रुप
DoPPW के मुताबिक आप निम्नलिखित कारणों से जीपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं:
- शिक्षा- इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है जो सभी स्ट्रीम और संस्थान पर लागू होंगे।
- अनिवार्य खर्च यानी सगाई, विवाह, अंत्येष्टि, या स्वयं या परिवार के सदस्यों और आश्रितों के अन्य समारोह।
- स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद
कारणों का दूसरा ग्रुप
निन्मलिखित कारणों से आप जीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं:- मोटर कार/मोटरसाइकिल/स्कूटर आदि की खरीद या इस उद्देश्य के लिए पहले से लिए गए लोन का पुनर्भुगतान,
- मोटर कार की व्यापक मरम्मत/ओवरहालिंग
- मोटर कार/मोटरसाइकिल/स्कूटर, मोपेड आदि बुक करने के लिए पैसे जमा करना
कारणों का तीसरा ग्रुप
जीपीएफ ग्राहक के निवास के लिए उपयुक्त घर या तैयार फ्लैट का निर्माण या अधिग्रहण- बकाया होम लोन का पुनर्भुगतान
- घर बनाने के लिए घर की जगह की खरीद
- अधिग्रहीत जमीन पर घर का निर्माण करना
- पहले से ही खरीदे गए घर का पुनर्निर्माण करना या उसमें कुछ परिवर्तन करना
- पैतृक घर का नवीनीकरण, या परिवर्तन करना
क्या है पात्रता?
- वैसे लोग पात्र हैं जो अस्थायी सरकारी कर्मचारी है वे 1 साल की निरंतर सेवा के बाद पात्र हैं।
- वैसे लोग पात्र है जो स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं।
- वैसे लोग जिन्हें सेवानिवृत्त सरकारी पेंशनभोगियों को पुनः नियोजित किया गया हैं।
- वैसे सरकारी कर्मचारी जो ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में काम करते हैं।