क्या है राष्ट्रीय पेंशन योजना, कैसे करें ऑनलाइन आवेदन, जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका
आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड की डिटेल चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन।
By NiteshEdited By: Updated: Tue, 24 Aug 2021 10:20 AM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार ने लोगों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme की शुरुआत की थी। NPS के तहत दो तरह के खाते हैं। एनपीएस टियर- I खाता लॉक-इन-पीरियड के साथ है और यह प्राइमरी अकाउंट है। टियर- II में कोई लॉक-इन अवधि नहीं है और यह वैकल्पिक है। यह ग्राहकों को टैक्स-बचत लाभ भी देता है।
अगर आप राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधार और पैन कार्ड की डिटेल चाहिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन, जानिए।यह भी पढ़ें: Mobile App के जरिये लोन लेने से फर्जीवाड़े की आशंका ज्यादा, इन बातों का रखें ख्याल
Login to NPS website एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट पर लॉग इन करें और रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब, आपको 'व्यक्तिगत' विकल्प चुनना होगा।
आपका आधार या पैन डिटेल दर्ज करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।अपनी पसंद के अनुसार आप जिस प्रकार का खाता खोलना चाहते हैं, उसे चुनें।यदि आपने आधार विकल्प चुना है, तो प्रमाणीकरण के लिए ओटीपी दर्ज करना है।
यदि आपने पैन चुना है, तो आपके बैंक डिटेल को सत्यापित करने के लिए आपसे 125 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।अब, पावती संख्या के लिए, अपना पर्सनल डिटेल भरें और सबमिट पर क्लिक करें।यदि आपने आधार चुना है, तो आपकी अधिकांश जानकारी पहले से भरी जाएगी।किन्हीं आठ पेंशन फंडों में से चुनें, आपको निवेश का तरीका भी चुनना होगा और अपने नॉमिनी को असाइन करना होगा।अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और भुगतान करें। इसके बाद आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) आवंटित किया जाएगा।
अब फॉर्म डाउनलोड करना और प्रिंटआउट लेना है, इसके अलावा हस्ताक्षर करना और एक फोटो चिपकाकर इसे 90 दिनों के भीतर सीआरए कार्यालय को मेल करना है।