NPS Rule: इस महीने बदल गए एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम, जानिए नया रूल
NPS New Rule पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस महीने नेंशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बदलाव किया है। फरवरी से एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम बदल गए हैं। अगर आप भी एनपीएस फंड से पैसे निकालने का सोच रहे हैं तो आपको पहले नए नियम के बारे में जान लेना चाहिए। जानते हैं कि आप एनपीएस से कब और कैसे पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Fri, 23 Feb 2024 07:28 PM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। NPS New Rules In Hindi: नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में अगर आप भी निवेश करते हैं तो आप मैच्योरिटी से पहले उसमें से राशि निकाल सकते हैं। हालांकि, इस महीने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस से आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब निकासी का पूरा तरीका बदल गया है।
चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम में क्या बदलाव हुआ है और नए नियम के आधार पर अब कितनी निकासी की जा सकती है।
क्या है आंशिक निकासी का नया नियम
पीएफआरडीए ने आंशिक निकासी के नए नियमों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इ, नोटिफिकेशन के अनुसार अब एनपीएस अकाउंट ओपन होने के 3 साल के बाद ही निकासी की जा सकती है। इसके अलावा अब खाताधारक योगदान की गई राशि का 25 फीसदी से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है। यह नियम 1 फरवरी 2024 से लागू हो गया है।
इसे ऐसे समझे कि अगर आपने जनवरी 2020 में एनपीएस अकाउंट ओपन किया था तो आप वर्ष 2024 में आंशिक निकासी कर सकते हैं। वहीं आपने अगर 1 लाख रुपये का योगदान किया है तो आप केवल 25,000 रुपये तक ही विड्रॉ कर सकते हैं।
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एनपीएस अकाउंट से कब-कब निकाल सकते हैं पैसे
नेशनल पेंशन सिस्टम में आप कुछ खास परिस्थिति में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।- आप घर खरीदने के लिए एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
- आप अपने बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी के लिए भी अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
- कोई मेडिकल इमरजेंसी में भी आप एनपीएस से पार्सल विड्रॉ कर सकते हैं।
- आप नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तब भी आप अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं।
- स्कील डेवल्पमेंट के खर्च के लिए आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
- किसी दुर्घटना में अगर अकाउंट होल्डर विकलांग हो जाता है तब भी वह एनपीएस अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
क्या है शर्तें
- एनपीएस अकाउंट 3 साल पुराना होना चाहिए।
- योगदान की गई राशि का एक-चौथाई हिस्सा ही विड्रॉ कर सकते हैं।
- केवल 3 बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है।
एनपीएस अकाउंट से पैसे विड्रॉल कैसे करें
- एनपीएस अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट दर्ज करनी होगी।
- इसमें आपको निकासी की वजह बतानी होगी और उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
- विड्रॉल रिक्वेस्ट के बाद Central Recordkeeping Agency आवेदन का प्रोसेस करता है।
- विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस पूरा होने के बाद कुछ दिनों में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे।