National Pension Scheme में हुआ बदलाव, अब एनपीएस ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए मिली ये सुविधा
NPS rules पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक लंप सम (एसएलडब्ल्यू) की सुविधा शुरू कर दी गई है। ऐसे में अगर आप एनपीएस के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह खबर काफी जरूरी है। पढ़िए अब क्या मिलेगी सुविधा और क्या है पूरी खबर।
अब क्या मिलेगी सुविधा?
एनपीएस ग्राहक अब उनके सामान्य निकास के समय अपनी पसंद के अनुसार 75 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए समय-समय पर (मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक) SLW के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से 75 वर्ष या आयु तक की अवधि के लिए, उनके सामान्य निकास के समय पर पसंद के अनुसार ग्राहकों को समय-समय पर एसएलडब्ल्यू के माध्यम से अपने पेंशन कोष का 60 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति है।
क्या था पुरना रूल?
पुराने नियम के मुताबिक 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी का लाभ उठाने और किसी भी योगदान पर एकमुश्त राशि निकालने की अनुमति थी। एकमुश्त निकासी की अनुमति एक ही किश्त में या वार्षिक आधार पर दी गई थी। जब सालाना निकासी की जाती है, तो ग्राहकों को हर बार निकासी का अनुरोध शुरू करना पड़ता है। पीएफआरडीए ने अपने सर्कुलर में कहा किये भी पढ़ें: NPS Diwas पर आज से शुरू करें रिटायरमेंट के लिए निवेश, 60 साल के बाद हर महीने मिलेगी 50000 रुपये की पेंशन हालांकि, अब SLW सुविधा के साथ, एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी खरीद को स्थगित करने और फिर भी समय-समय पर अपने पेंशन कोष से निकासी करने की अनुमति होगी।मौजूदा निकास दिशानिर्देशों के अनुसार, 60 वर्ष/सेवानिवृत्ति के बाद के ग्राहक 75 वर्ष की आयु तक वार्षिकी का लाभ उठाने और किसी भी संयोजन पर एकमुश्त राशि निकालने को स्थगित कर सकते हैं। एकमुश्त राशि एक ही किश्त में निकाली जा सकती है या इसे वार्षिक आधार पर निकाला जा सकता है यदि सालाना निकाला जाता है, तो सब्सक्राइबर को हर बार निकासी अनुरोध शुरू करना होगा और अधिकृत करना होगा