क्या एक से अधिक SCSS अकाउंट खुलवा सकते हैं? सरकार दे रही है 8.2 प्रतिशत ब्याज
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आय का स्रोत बनाने का एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप पोस्ट ऑफिस सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में जाकर Senior Citizen Savings Scheme Account खुलवा सकते हैं। हालाँकि अब आप घर से ऑनलाइन एससीएसएस खाता खोलकर निवेश शुरू कर सकते हैं। जानिए क्या आप एक से अधिक अकाउंट खुलवा सकते हैं या नहीं
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सरकार द्वारा समर्थित पोस्ट ऑफिस स्कीम में सीनियर सीटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद आय का साधन प्रदान करने वाला काफी अच्छा विकल्प है। वर्तमान में सरकार SCSS पर 8.2 प्रतिशत का ब्याज दर रही है।
आप Senior Citizen Savings Scheme अकाउंट को किसी भी डाक घर या फिर किसी भी सरकारी या निजी बैंकों में जाकर खुलवा सकते हैं। हालांकि अब आप घर बैठे ऑनलाइन SCSS अकाउंट ओपन करवा कर निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या आप एक से अधिक SCSS अकाउंट खोल सकते हैं? चलिए विस्तार से जानते हैं।
एक से अधिक खुलवा सकते हैं अकाउंट
इस सवाल का जवाब है हां, आप एक से अधिक सीनियर सीटीजन सेविंग अकाउंट (SCSS) खुलवा सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही आप कई अकाउंट खुलवा लें लेकिन इन खातों में कुल निवेश SCSS कुल निवेश सीमा से अधिक नहीं हो सकता। आप चाहें तो सिंगल या फिर अपने पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं।
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कौन है पात्र?
SCSS का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। हालांकि अगर आपकी उम्र 55 साल से अधिक लेकिन 60 साल से कम है और आप रिटायर हैं तो इस स्थिति में भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मिलते हैं टैक्स बेनिफिट
चूंकी यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है इसलिए इस स्कीम में पैसे डूबने की संभावना ना के बराबर है। यह स्कीम 5 साल में मैच्योर होती है जिसे आप 3 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा आप इसमें टैक्स बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं। आयकर की धारा 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का छूट ले सकते हैं। इस योजना में आप न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा
SCSS में आपको मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की भी सुविधा दी जाती है। आप SCSS अकाउंट खुलवाने के एक साल के बाद ही पैसा निकाल सकते हैं।
खाता खोलने के एक साल बाद व्यक्ति राशि निकाल सकते हैं। खाता खोलने के एक साल के भीतर समय से पहले बंद करने पर कोई शुल्क नहीं लगता। हालांकि, यदि खाता एक वर्ष के बाद लेकिन खोलने के दो साल के भीतर बंद किया जाता है, तो मूल राशि से 1.5 प्रतिशत का शुल्क काटा जाएगा।
यदि खाता दो साल के बाद लेकिन खाता खोलने के पांच साल के भीतर बंद किया जाता है तो मूल राशि से 1 प्रतिशत का शुल्क काटा जाएगा।
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