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Provident Fund : किस काम के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया?

EPF अकाउंट का रिटायरमेंट के लिए होता है और इसे रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन कई बार हमें इमरजेंसी में EPF खाते से पैसे निकालना पड़ जाता है। लेकिन इसमें से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। आइए जानते हैं कि आप EPF अकाउंट से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं।

By Suneel KumarEdited By: Suneel KumarUpdated: Sun, 03 Mar 2024 11:00 AM (IST)
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आप रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का आर्थिक भविष्य बेहतर करने की योजना है। इस रिटायरमेंट प्लान में कंपनी और कर्मचारी दोनों PF (Provident Fund) में बराबर रकम का योगदान देते है। वहीं, जमा रकम पर सालाना ब्याज देती है।

चूंकि यह रकम रिटायरमेंट के लिए होती है, तो इसे रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन, कई बार इमरजेंसी में पीएफ वाले पैसों की जरूरत पड़ जाती है। पीएफ से पैसे निकालने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करके ही आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कुछ खास परिस्थितियों में ही रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत देता है। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, शादी या फिर जमीन लेना। अगर किसी की नौकरी चली जाती है, तो वह दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है।

किसी खास परिजन की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसे निकालने का नियम है। हालांकि, इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम सात साल हो जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने अंशदान की 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं।

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कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं?

आप रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन, हर दफा आपको कारण बताना होगा। शादी के लिए तीन बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाला जा सकता। 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए भी यही शर्त है।

घर या जमीन खरीदने के लिए सिर्फ एक बार पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इसके लिए आप रिटायरमेंट से पहले कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं।

राशि निकालने पर कितना टैक्स लगता है?

अगर आप लगातार 5 साल की सेवा से पहले EPF निकालते हैं, तो 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा। अगर आपने राशि निकालते वक्त पैन कार्ड नहीं दिया, तो टीडीएस की दर 30 फीसदी हो जाएगी। लेकिन, 5 साल की लगातार सर्विस के बाद कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करता है, तब भी कोई टैक्स नहीं लगता।

ऑनलाइन कैसे निकाले पीएफ का पैसा?

ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपका UAN एक्टिव होने के साथ KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक होना चाहिए। फिर आपको नीचे दिए स्टेप को फॉलो करना होगा।

-अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें।

-टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ सेलेक्ट करें।

-स्क्रीन पर आपकी डिटेल दिखेगी। अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करके ‘Verify‘ पर क्लिक करें।

-अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।

-‘Proceed for Online Claim’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

-अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ सेलेक्ट करें।

-फॉर्म का नया सेक्शन खुलेगा। इसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, जरूरी रकम और कर्मचारी का पता चुनना होगा। जिस काम के लिए कर्मचारी पैसे नहीं निकाल सकते, उनका जिक्र लाल रंग में होगा।

-वेरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन जमा करें

-जिस काम के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके हिसाब से आपको स्कैन किए गए दस्तावेज सबमिट करने पड़ सकते हैं।

-आपकी कंपनी जब आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट स्वीकार करेगी, तभी आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा।

- फिर रकम विड्रॉल फॉर्म में दर्ज आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।

EPFO के साथ रजिस्टर्ड आपके फोन नंबर पर एक SMS आएगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद रकम आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। EPFO ने इसके लिए कोई समयसीमा तो नहीं रखी है, लेकिन आमतौर पर पैसा 15-20 दिनों के भीतर जमा हो जाता है।

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