Provident Fund : किस काम के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया?
EPF अकाउंट का रिटायरमेंट के लिए होता है और इसे रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन कई बार हमें इमरजेंसी में EPF खाते से पैसे निकालना पड़ जाता है। लेकिन इसमें से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। आइए जानते हैं कि आप EPF अकाउंट से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं।
By Suneel KumarEdited By: Suneel KumarUpdated: Sun, 03 Mar 2024 11:00 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों का आर्थिक भविष्य बेहतर करने की योजना है। इस रिटायरमेंट प्लान में कंपनी और कर्मचारी दोनों PF (Provident Fund) में बराबर रकम का योगदान देते है। वहीं, जमा रकम पर सालाना ब्याज देती है।
चूंकि यह रकम रिटायरमेंट के लिए होती है, तो इसे रिटायर होने के बाद ही निकाला जा सकता है। लेकिन, कई बार इमरजेंसी में पीएफ वाले पैसों की जरूरत पड़ जाती है। पीएफ से पैसे निकालने के कुछ नियम हैं, जिनका पालन करके ही आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आइए उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कुछ खास परिस्थितियों में ही रिटायरमेंट से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत देता है। जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, शादी या फिर जमीन लेना। अगर किसी की नौकरी चली जाती है, तो वह दो महीने बाद पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है।किसी खास परिजन की शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ से पैसे निकालने का नियम है। हालांकि, इसके लिए आपको नौकरी करते हुए कम से कम सात साल हो जाना चाहिए। इसके बाद आप अपने अंशदान की 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं।
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कितनी बार पैसे निकाल सकते हैं?
आप रिटायरमेंट से पहले कई बार पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन, हर दफा आपको कारण बताना होगा। शादी के लिए तीन बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाला जा सकता। 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए भी यही शर्त है।
घर या जमीन खरीदने के लिए सिर्फ एक बार पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी में इस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इसके लिए आप रिटायरमेंट से पहले कितनी भी बार पैसे निकाल सकते हैं।