वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने दी राहत, अवकाश नकदीकरण पर आयकर छूट की सीमा 25 लाख तक बढ़ी
वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार ने राहत देते हए 1 फरवरी को पेश की गई बजट घोषणा के अनुरूप अवकाश नकदीकरण के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है। इससे पहले यह छूट तीन लाख रुपये थी
By Gaurav KumarEdited By: Gaurav KumarUpdated: Thu, 25 May 2023 11:05 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: केंद्र सरकार ने आज अपने 1 फरवरी को पेश की गई बजट घोषणा के अनुरूप निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
पहले कितनी थी छूट?
वित्त मंत्रालय के इस फैसले से पहले गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) मतलब छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये थी। आपको बता दें की यह सीमा साल 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करती था।
इस धारा के तहत अब और छूट नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आज एक बयान में कहा कि इनकम टैक्स की धारा 10(10AA)(ii) के तहत टैक्स छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। आपको बता दें की आयकर विभाग का यह नियम निजी कर्मचारियों को नियोक्ता से संबंधित है।बजट भाषण में हुआ था जिक्र
1 अप्रैल, 2023 से निजी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या अन्यथा छुट्टी नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। सीबीडीटी ने कहा कि बजट भाषण, 2023 में प्रस्ताव के मुताबिक केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या अन्यथा अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा को 01.04.2023 से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।