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सरकार ने कच्चे तेल, ATF समेत Diesel पर बढ़ाया Windfall Tax, पेट्रोल-डीजल के रेट पर क्या होगा असर

Windfall Tax को सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसके कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 2100 रुपये प्रति टन हो गया है। इसके साथ एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) और डीजल के निर्यात शुल्क में भी इजाफा किया गया है।

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 03 Jan 2023 10:11 AM (IST)
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Govt increase Windfall Tax (Jagran File Photo)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। सरकार की ओर से कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 1700 रुपये प्रति टन से बढ़कर 2100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इसके साथ डीजल पर निर्यात शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर 7.50 रुपये और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

बता दें, विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से की जाती है। जारी की गई दरें 3 जनवरी, 2023 से प्रभावी है।

पेट्रोल पर नहीं लगेगा निर्यात शुल्क

तेल कंपनियों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने पेट्रोल पर कोई निर्यात शुल्क नहीं लगाया है। इससे शून्य पर कायम रखा गया है। सरकार ने जुलाई में पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया था, जिसे बाद में समीक्षा के बाद हटा दिया गया था।

दिसंबर में कम किया था टैक्स

सरकार ने 15 दिसंबर की समीक्षा बैठक में कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपये प्रति टन से घटाकर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया गया था। एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर निर्यात शुल्क 5 रुपये से घटाकर 1.5 रुपये कर दिया था। डीजल पर निर्यात शुल्क आठ रुपये से घटाकर पांच रुपये कर दिया गया।

बता दें, पहली बार जुलाई में तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स कच्चे तेल के अचानक दाम बढ़े हुए मुनाफे को कम करने के लिए लगाया गया था। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 23,250 रुपये प्रति टन, एटीएफ और पेट्रोल पर 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर निर्यात शुल्क लगया गया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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