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GST: पुराने e-Invoice को सात दिनों में अपलोड करने का फैसला तीन महीने के लिए टला, व्यापारियों को मिलेगी राहत

GST Rule Change जीएसटीएन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें एक मई से पुराने e-Invoice को सात दिनों में अपलोड करने के निर्णय को तीन महीनों के लिए टाल दिया गया है। (जागरण- फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 07 May 2023 06:21 PM (IST)
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GSTN defers by 3 months upload e invoice in seven da

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। GST नेटवर्क की ओर से 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए पुराने ई-इनवॉयस एक निश्चित समय सीमा में इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (Invoice Registration Portal / IRP) पर अपलोड करने के फैसले को तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। इससे बड़े बिजनेस को राहत मिलेगी।

पिछले महीने जीएसटी नेटवर्क (GSTN) की ओर से कहा गया था कि सभी 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस को ई-इनवॉयस जनरेट होने के सात दिनों के भीतर उसे इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा और इस फैसले को एक मई को लागू कर दिया गया था।

इनवॉयस अपलोड नहीं करने पर होता है नुकसान

जीएसटी कानून के मुताबिक, अगर कोई बिजनेस आईआरपी पोर्टल पर ई-इनवॉयस अपलोड नहीं करता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है।

जीएसटी नेटवर्क की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ऑथोरिटी की ओर से सात दिनों के अंदर 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए आईआरपी पोर्टल पर ई-इनवॉयस अपलोड करने के फैसले को तीन महीने के लिए टालने का निर्णय लिया गया है। बता दें, इससे पहले ई-इनवॉयस को आईआरपी पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर ऐसी कोई भी सीमा जीएसटी नेटवर्क की ओर से तय नहीं की गई थी। 

बता दें, जीएसटी में हुए इस बदलाव से सभी बड़े व्यापार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 की समाप्ति के कारण कई नई अतिरिक्त प्रविष्टियों की आशंकाएं बढ़ रही थीं। वहीं, तीन महीने के बाद इस फैसले को लागू करने से बड़ी फर्मों को काफी राहत मिलेगी और भविष्य में इस फैसले को सही तरीके से लागू किया जा सकेगा। 

(एजेंसी इनपुट के साथ)