Move to Jagran APP

PAN Card है तो पढ़ लीजिए ये खबर, वरना देना पड़ सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना

अगर आपने PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं किया है तो करा लें क्योंकि 31 मार्च के बाद आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। समय सीमा के भीतर नहीं जोड़ने पर पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है।

By NiteshEdited By: Updated: Thu, 03 Mar 2022 07:03 AM (IST)
Hero Image
How can avoid a penalty of Rs 10000 on PAN card
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PAN card रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ना होगा। समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने के लिए भी आपको 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, अगर इस दौरान इनएक्टिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो उस स्थिति में यह जुर्माना 10 हजार रुपये तक का हो सकता है। इसके अलावा, ऐसा व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, खुले बैंक खाते और ऐसे अन्य में निवेश नहीं कर पाएगा जहां पैन कार्ड देना आवश्यक है।

पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक करें

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • आधार कार्ड में दिए गए नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष दिया हो तो टिक करें।
  • अब कैप्चा कोड डालें।
  • अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें।
  • आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

यह भी पढ़ें: आपके आधार पर कितने लोगों ने लिया है SIM, झटपट करें मालूम, जानिए सबसे आसान तरीका

SMS के जरिए पैन को आधार से लिंक करें

आपको अपने फोन में UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। फिर 10 अंकों का पैन नंबर दर्ज करें। अब स्टेप 1 में बताए गए मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें।

यह भी पढ़ें: आपके Aadhaar का कहां-कहां हुआ है इस्तेमाल, घर बैठे ऐसे लगाएं पता

इनएक्टिव पैन कैसे एक्टिव करें

इनएक्टिव पैन कार्ड को एक्टिव किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक SMS भेजना होगा।

आपको मैसेज बॉक्स में जाना है और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 10 अंकों का पैन नंबर डालना है।साथ ही जगह देकर 12 अंकों का आधार नंबर डालें और 567678 या 56161 पर एसएमएस करें।