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Income Tax विभाग ने ऑनलाइन जारी किए ITR 1 और 4, ये है आयकर भरने की आखिरी तारीख

Income Tax विभाग की ओर से असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और 4 को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल नए आईटीआर फॉर्म जारी करता है। ( जागरण - फाइल फोटो)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Tue, 23 May 2023 03:38 PM (IST)
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I-T dept enables online filing of ITRs 1, 4
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर 1 और 4 को ऑनलाइन जारी किया गया है। इन दोनों आईटीआर फॉर्म का उपयोग व्यक्तिगत, पेशेवर और छोटे बिजनेस का इनकम टैक्स भरने के लिए किया जाता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर 1 और 4 को ई-फाइलिंग के लिए ऑनलाइन जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा कि जल्द ही अन्य आईटीआर फॉर्म्स भी जारी किए जाएंगे।

2022-23 के लिए इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख क्या है?

वे लोग जिन्हें अपने अकाउंट को ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। उनके लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 का आयकर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

कितने तरह के होते हैं ITR Form?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कुल सात तरह के फार्म जारी किए जाते हैं। इसमें ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5, ITR-6 और ITR-7 नाम शामिल होते हैं।

ITR -1: इसे वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा आयकर भरने के लिए उपयोग किया जाता है। वेतन, प्रॉपर्टी, किराए, पेंशन, ब्याज और कृषि (5,000 रुपये तक की इनकम) से होती है। इसे सहज फॉर्म कहा जाता है। एक साल में 50 लाख रुपये से कम आय कमाने वाला व्यक्ति ही इस फॉर्म को भरता है।

ITR- 4: व्यक्तिगत, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म की ओर से आयकर भरने के लिए इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। इसे भरने के लिए आपको भारत का निवासी चाहिए और आय किसी व्यवसाय और पेशे से होनी चाहिए। इसे सुगम फॉर्म भी कहा जाता है। इसमें आय की कोई सीमा नहीं होती है।