Unlisted Shares के फेयर मार्केट वैल्यू नियमों में होगा बदलाव, निवेशकों पर ये होगा असर
Unlisted Shares में फेयर मार्केट वैल्यू को लेकर इनकम टैक्स बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। (जागरण फाइल फोटो)
By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Sun, 12 Feb 2023 04:58 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आयकर विभाग जल्द अनलिस्टेड शेयरों की फेयर वैल्यू को पता लगाने को लेकर जल्द इनकम टैक्स एक्ट के नियमों में बदलाव कर सकता है। इसका उद्देश्य अनलिस्टेड शेयरों में एनआरआई निवेश पर टैक्स लगाना है।
इसके लिए फाइनेंस बिल 2023 में आईटी अधिनियम की धारा 56(2)(viib) में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके अंतर्गत डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को छोड़कर अनलिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेश को टैक्स दायरे में लाया जा सके।
क्यों है संशोधन की जरूरत?
कर अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से बताया है कि संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट और फेमा अनलिस्टेड कंपनियों पर टैक्स की कैलकुलेशन को लेकर अलग-अलग नियम हैं। सभी पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए फेमा के नियमों के अनुरूप बनाने के लिए इनकम टैक्स के नियम 11UA को फिर से निर्धारित किया जाएगा।