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कई काम आ सकता है मुद्रा लोन, लेने के लिए चाहिये ये डॉक्युमेंट्स

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के लोन मिलते हैं। यह लोन वेंडर, ट्रेडर, दुकानदार और दूसरे बिजनेस के लिए दिया जाता है।

By Pramod Kumar Edited By: Updated: Sat, 27 Oct 2018 10:00 AM (IST)
कई काम आ सकता है मुद्रा लोन, लेने के लिए चाहिये ये डॉक्युमेंट्स
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन प्रकार के लोन मिलते हैं। यह लोन वेंडर, ट्रेडर, दुकानदार और दूसरे बिजनेस के लिए दिया जाता है। इस लोन से आप टैक्सी खरीद ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं तो भी इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इस लोन के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बता रहे हैं।

पहचान के लिए आपको दो फोटो के साथ वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में से कोई एक डॉक्युमेंट दे सकते हैं। वहीं रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि में से कोई एक डॉक्युमेंट देना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि से आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट की एक फोटो कॉपी जमा करवानी होगी।

आप यह लोन बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो आपको ऐसे डॉक्युमेंट्स देने होंगे जिससे आप यह सिद्ध कर सकें कि आप उसके मालिक हैं। इसके लिए आप उससे जुड़ा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे डॉक्युमेंट्स दे सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं तो आप इसके लिए कोटेशन में नया सामान या मशीनरी खरीदने की लागत दे सकते हैं। लोन के लिए जमा किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स में आपको यह बताना होगा कि आप बिजनेस बढ़ाने के लिए नया सामान या नई मशीनें ले रहे हैं और उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। अगर आप सामान या मशीनें खरीद रहे हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। इस जानकारी में आपको उस सामान पर आने वाली लागत, सामान विक्रेता आदि के बारे में बैंक को बताना होगा।

दस्तावेजों की जरूरत के बारे में यह जानकारी इस योजना के फॉर्म में छपी जरूरतों के हिसाब से है। कई विशेष परिस्थितियों में बैंक दूसरे डॉक्युमेंट्स की मांग भी कर सकते हैं। यह मांग इलाके या कारोबार के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। इस बारे में आप बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

यहां से ले सकते हैं मुद्रा लोन

सरकार ने देशभर के 27 सरकारी बैंक, 17 प्राइवेट बैंकों, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया है। नियमों के मुताबिक, मुद्रा लोन की कुल रकम का कम से कम 60 फीसद हिस्सा शिशु मुद्रा लोन के रूप में लेना जरूरी है।