RBI ने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए तैयार किया ड्राफ्ट मास्टर, धोखाधड़ी पर ऐसे लगेगी लगाम
ड्राफ्ट मास्टर में अनियंत्रित संस्थाओं के साथ पीएसओ के लिंकेज से उत्पन्न होने वाले साइबर और प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों की प्रभावी ढंग से पहचान निगरानी नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। (फाइल फोटो)।
By Rammohan MishraEdited By: Rammohan MishraUpdated: Fri, 02 Jun 2023 08:31 PM (IST)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को उभरते साइबर सुरक्षा जोखिमों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए मजबूत शासन तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
इस लक्ष्य की दिशा में, केंद्रीय बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए Cyber Resilience (साइबर लचीलापन) और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर एक ड्राफ्ट मास्टर जारी किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्ड भुगतान, प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) और मोबाइल बैंकिंग के लिए सुरक्षा और जोखिम कम करने से संबंधित मौजूदा निर्देश प्रभावी रहेंगे।
ड्राफ्ट मास्टर में क्या कहा गया?
ड्राफ्ट मास्टर में अनियंत्रित संस्थाओं के साथ पीएसओ के लिंकेज से उत्पन्न होने वाले साइबर और प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों की प्रभावी ढंग से पहचान, निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन करने के लिए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही, आरबीआई ने 30 जून तक मसौदे पर टिप्पणी और प्रतिक्रिया देने के लिए हितधारकों को आमंत्रित किया है।
इसमें कहा गया है, "पीएसओ का निदेशक मंडल (बोर्ड) साइबर जोखिम और Cyber Resilience सहित सूचना सुरक्षा जोखिमों पर पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।"