निवेश के लिए बचा है बेहद कम वक्त, Tax बचाने में आपके काम आ सकते हैं ये 5 टिप्स
आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। आयकर की धारा 80D के अंतर्गत आप यह छूट प्राप्त कर सकते हैं
By Praveen DwivediEdited By: Updated: Mon, 25 Feb 2019 06:56 PM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बाजार में ऐसे तमाम निवेश विकल्प उपलब्ध हैं जो आपको एक निश्चित समय में बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स बचत का फायदा भी देते हैं। ऐसे में जब चालू वित्त वर्ष खत्म होने में अब सिर्फ एक महीने का समय ही शेष रह गया है आपको निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां और टिप्स की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपना काफी सारा टैक्स बचा पाएं।
हालांकि टैक्स बचाने के लिए सही विकल्प का चुनाव करना भी उतना आसान नहीं होता है, जितना की यह मालूम देता है। यह एक पेचीदा काम होता है जिसमें कभी कभी विशेषज्ञों की सलाह लेना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से ऐसे कुछ खास टिप्स बता रहे हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं।आयकर की धारा 80C का करें अधिकतम उपयोग: टैक्स बचाने के लिए आयकर की धारा 80C सबसे ज्यादा प्रचलित है जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। आयकर की इस धारा के अंतर्गत आप एक वित्त वर्ष के दौरान 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स बचत का क्लेम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और लाइफ इंश्योरेंस में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस में करें निवेश: आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। आयकर की धारा 80D के अंतर्गत आप यह छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप एक वर्ष में 25,000 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। वहीं अगर आपने अपने माता पिता का भी इंश्योरेंस करवा रखा है जो कि 60 वर्ष से कम आयु के हैं तो आप उनके लिए भी 25,000 रुपये की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं। यानी आप इस तरह एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये की टैक्स बचत का क्लेम कर सकते हैं।
खुद को 80C और 80D तक सीमित न रखें: अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ आयकर की धारा 80C और 80D ही टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकती हैं तो आप यहां पर गलत हैं। इसके अलावा भी अन्य विकल्प हैं जो कि आपका टैक्स बचा सकते हैं। आयकर की धारा 80TTA के अंतर्गत अपने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले 10,000 रुपये के सालाना ब्याज पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके अलावा भी आयकर की काफी सारी धाराएं हैं जो कि आपका टैक्स बचा सकती हैं। 80D, 80 DD, 80 DDB, 80G, 80 GG, 80E, 80EE और 80CCD के अंतर्गत भी टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं।पेशेवर की सलाह लेना बेहतर: हालांकि टैक्स बचत के लिए निवेश करने में अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है। अभी भी एक महीने का वक्त बचा है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी पेशेवर से सलाह लेकर 31 मार्च से पहले अपने निवेश से जुड़े कामों को निपटा लें।
आखिरी दिनों का इंतजार न करें: अधिकांश लोग लापरवाही में आखिरी हफ्ते या आखिरी दिनों तक निवेश विकल्पों की तलाश ही करते रहते हैं। ऐसा करने की भूल हरगिज न करें। कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटा लें यह आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा।यह भी पढ़ें: बिना जोखिम निवेश के लिए इस तरह तैयार करें अपना पोर्टफोलियो, नहीं होगा नुकसान
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