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एडवांस टैक्स (Advance Tax)

What is Advance tax? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 208 के मुताबिक वो सभी लोग जिनकी टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10000 रुपये से अधिक होती है। उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। (जागरण ग्राफिक्स)

By Abhinav ShalyaEdited By: Abhinav ShalyaUpdated: Mon, 13 Mar 2023 08:00 PM (IST)
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What is Advance tax - Filling Deadline

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। एडवांस टैक्स (Advance Tax) या अग्रिम कर उस राशि को कहा जाता है, जिसे करदाता की ओर से एडवांस में ही इनकम टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा करा दिया जाता है। सामान्य इनकम टैक्स से अलग इसका भुगतान किस्तों में किया जाता है और इसकी देय तिथि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की जाती है।

क्यों एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी होता है?

एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से भुगतान किया जाने वाला इनकम टैक्स है। वैसे किसी भी करदाता को आय अर्जित होने के बाद ही टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन एडवांस टैक्स प्रावधानों के तहत करदाता को पूरे वर्ष में होने वाली आय का अनुमान लगाना होता है और उसी के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई तारीखों पर भुगतान करना होता है। हालांकि, करदाता को एडवांस टैक्स भरने से पहले अपने आय के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है कि उसे एडवांस टैक्स भरने की आवश्यकता है या नहीं।

किसे एडवांस टैक्स भरना होता है?

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 208 के मुताबिक, हर वह व्यक्ति जिसकी टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये या उससे अधिक होती है, उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 60 वर्ष और उससे ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी व्यापार और अन्य किसी पेशे से आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट दी गई है।

एडवांस टैक्स भरने का फॉर्म और भुगतान?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई तारीखों पर चालान 280 भरकर एडवांस टैक्स जमा करना होता है। फॉर्म भरते समय किसी भी व्यक्ति को कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पैन नंबर और उससे जुड़ी सभी जानकारी सही भरें, अन्यथा किसी और व्यक्ति के नाम से टैक्स जमा हो सकता है। सही एसिसमेंट ईयर का चुनाव करना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए आप टैक्स एडवांस में भर रहे हैं। इसके बाद भुगतान करना होता है और जैसे ही आप भुगतान कर देंगे आपको सीआईएन नंबर दे दिया जाएगा। इसके साथ आप वैरिफाई कर लें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं।

इन लोगों को भरना होता है एडवांस टैक्स

  • अगर आप पर टैक्स की देनदारी 10,000 रुपये और उससे अधिक।
  • वेतन और व्यापार करने वाला व्यक्ति।
  • शेयरों पर कैपिटल गेन टैक्स के जरिए आय अर्जित करने पर ।
  • फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज प्राप्त करने पर ।
  • लॉटरी जीतने पर।
  • किसी प्रॉपर्टी से होने वाली किराए की आय पर ।

एडवांस इनकम टैक्स जमा करने के फायदे

  • एडवांस में इनकम टैक्स जमा करने से आयकर दाता पर बोझ कम हो जाता है और उसे टैक्स भरने के लिए आखिरी समय का इंतजार नहीं करना होता।
  • इसे टैक्स संग्रह का प्रोसेस तेज हो जाता है।
  • इससे सरकार के पैसा जल्दी पहुंच जाता है और विकास एवं समाज कल्याण योजनाओं पर सरकार समय से पैसा खर्च कर पाती है।
  • इससे व्यापारी समय पर अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं और इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि वित्त वर्ष के दौरान उन्हें कितनी आय हो सकती है।

अधिक एडवांस टैक्स जमा करने पर क्या होता है?

अगर आप साल के दौरान अपनी देनदारी से अधिक एडवांस टैक्स जमा कर देते हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके देनदारी से अधिक टैक्स भर दिया है तो आपका टैक्स रिफंड हो जाएगा। अगर रिफंड नहीं आता है तो आप फॉर्म 30 भरकर इसके लिए दावा कर सकते हैं।