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CG News: बस इतनी सी बात पर कर दी पिता की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

पिता ने पैसे देने से इंकार किया तो बेटे ने सिर पर ब्लेड मारकर पिता की हत्या कर दी। रमेश ने अपने पिता धनु्षराम बघेल से पैसे मांगे। धनुष बघेल पैसे देने से इंकार कर दिया। गाली-गलौज करते हुए मारने के लिए डण्डा उठा लिया। इसके बाद वह गुस्से में परछी में रखे ब्लेड को उठाकर पिता के सिर में तीन-चार बार मार दिया। आरोपित घटनास्थल से भाग गया।

By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Sat, 27 Jul 2024 05:15 AM (IST)
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पिता ने पैसे देने से इंकार किया तो बेटे ने सिर पर ब्लेड मारकर पिता की हत्या कर दी
जेएनएन, बिलासपुर। मामूली बात पर पिता के सिर पर बेरहमी के साथ ब्लेड से हमला कर हत्या करने वाले पुत्र को अब आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। कोर्ट ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। घटना दिसम्बर 2020 को दोपहर 12 बजे से एक बजे के बीच की है। ग्राम परसदा आवासपारा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर, में रमेश बघेल अपनी मां जमुना बाई व पिता धनुषराम बघेल के साथ रहता था।

रमेश ने अपने पिता धनु्षराम बघेल से पैसे मांगे। धनुष बघेल पैसे देने से इंकार कर दिया। गाली-गलौज करते हुए मारने के लिए डण्डा उठा लिया। इसके बाद वह गुस्से में परछी में रखे ब्लेड को उठाकर पिता के सिर में तीन-चार बार मार दिया। जिससे वह लहूलुहान होकर बिस्तर में गिर गया और आरोपित घटनास्थल से भाग गया।

मां ने भागते हुए देखा आरोपी बेटा

आरोपित की मां जमुना बाई उसी समय घर आई। तब उसने बेटे को भागते हुए देखा। घायल धनुषराम को सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान 16 दिसम्बर 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। मां की रिपोर्ट पर थाना चकरभाठा द्वारा आरोपित के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध की जांच शुरू की।

विवेचना के बाद आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिल्हा के कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने कहा कि आरोपित 16 दिसम्बर 2020 से 24 जुलाई 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। लिहाजा अपराधी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई उक्त अवधि को अभियुक्त को दी गई कारावास की दण्ड में समायोजित करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

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