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Chief Minister Girl Marriage Scheme: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में फेरबदल, अब खाते में आएंगे इतने रुपये

यह आदेश आगामी वर्ष 2024-25 यानि कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। उल्लेखनीय हो कि पहले वधू के खाते में 21 हजार रुपये की राशि भुगतान की जाती थी और 15 हजार रुपये की भार सामग्री जिसमें बर्तन एक सिंगल बेड का गद्दा एक छोटी आलमारी इत्यादि दिया जाता था लेकिन अब भार सामग्री ने देकर इसके बदले राशि का भुगतान किया जाएगा।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Thu, 21 Mar 2024 04:30 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में हुआ बदलाव (फाइल फोटो)

रवि भूतड़ा, बालोद। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रति कन्या विवाह हेतु निर्धारित राशि 50 हजार रुपये में व्यय के मापदंड में परिवर्तन करते हुए योजना पर व्यय का संशोधित मापदंड निर्धारित किया गया है, जिसमें अब 21 हजार नही बल्कि 35 हजार रुपये की राशि वधु के बैंक खाते में दी जाएगी।

वहीं 7 हजार रुपये उपहार सामग्री पर व्यय और 8 हजार रुपये विवाह आयोजन व्यवस्था एवं परिवहन पर व्यय किया जाएगा। यह आदेश आगामी वर्ष 2024-25 यानि कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। उल्लेखनीय हो कि पहले वधू के खाते में 21 हजार रुपये की राशि भुगतान की जाती थी, और 15 हजार रुपये की भार सामग्री जिसमें बर्तन, एक सिंगल बेड का गद्दा, एक छोटी आलमारी इत्यादि दिया जाता था, लेकिन अब भार सामग्री ने देकर इसके बदले राशि का भुगतान किया जाएगा। जिसके बाद वर-वधु अपने अनुसार सामग्री क्रय कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह में धांधली का मामला आया था सामने

इस नए संशोधित आदेश से इससे पूर्व में किये जा रहे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। क्योंकि जो 15 हजार की भार सामग्री विभाग स्वंय क्रय कर वर-वधु जोड़ो को देता था, उसमें धांधली की जाती थी, सामग्री की खरीदी में बंदरबाट किया जाता था। दरअसल बीते माह 27 फरवरी को जिले में 185 जोड़ो की योजना अंतर्गत शादी करवाई गई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसी महत्त्वपूर्ण योजना में धांधली किये जाने के मामला सामने आया था। जिसे नई दुनिया ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशन के बाद शासन-प्रशासन में हड़कम्प मच गया था।

विवाह आयोजन की व्यवस्था में खर्च होगा 8 हजार 

नए संशोधन आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत प्रति कन्या विवाह हेतु निर्धारित राशि 50 हजार रुपये में 8 हजार की राशि (प्रति कन्या) विवाह आयोजन की व्यवस्था में खर्च की जाएगी। जिसमें भवन किराया, प्रति जोड़ा 20 अतिथियों के लिए भोजन एवं नाश्ता इत्यादि, बैठक व्यवस्था पर व्यय, विवाह का फोटो एवं प्रमाण पत्र, आकस्मिक व्यय तथा परिवहन व्यय पर खर्च किये जायेंगे।

7 हजार उपहार सामग्री पर होगा व्यय

इसी प्रकार 7 हजार रुपये उपहार सामग्री प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा। जिसमें वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र, इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री, जैसा क्रय समिति उचित समझे अनुसार व्यय किया जाएगा। वही 35 हजार रुपये वधु को ड्राफ्ट या फिर बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

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