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CG News: ISIS की तरह गौ-सेवक का रेता गला, अब छत्तीसगढ़ पुलिस UAPA एक्ट के तहत कर रही कार्रवाई

CG News छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गौ सेवक साधराम यादव की हत्या मामले में दो आरोपियों पर UAPA एक्ट के तहत लगाई कार्रवाई की जा रही हैं। आकबीरधाम के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि आरोपी अयाज खान और इदरीस खान की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानने के बाद रविवार को मामले में यूएपीए का प्रावधान लागू किया गया।

By Agency Edited By: Babli Kumari Updated: Mon, 19 Feb 2024 03:11 PM (IST)
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गौशाला कार्यकर्ता की हत्या मामले में पुलिस कर रही जांच (प्रतिकात्मक फोटो)
पीटीआई, कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक गौशाला कार्यकर्ता की हत्या के मामले में जांच के बाद दो आरोपियों की संदिग्ध गतिविधियों का पता चलने के बाद सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लागू किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

साधराम यादव (48) की 20 जनवरी की रात कवर्धा शहर के बाहरी इलाके में छह लोगों ने कथित तौर पर उस समय हत्या कर दी थी जब वह साइकिल से अपने गांव लालपुर जा रहा था। बाद में सभी छह को गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले में UAPA का प्रावधान किया गया लागू 

कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि आरोपी अयाज खान और इदरीस खान की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानने के बाद रविवार को मामले में यूएपीए का प्रावधान लागू किया गया। एसपी ने कहा कि जांच से पता चला है कि छह लोगों ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा से पहले कवर्धा शहर में आतंक पैदा करने के लिए आईएसआईएस की तरह यादव की हत्या की थी।

एसपी ने कहा कि उन्होंने कथित तौर पर आतंकवादी समूहों से जुड़े लोगों के साथ भी संपर्क किया था। घटना के बाद कवर्धा में अधिकारियों ने अयाज खान के घर का एक हिस्सा तोड़ दिया।

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